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दिल्ली में 29 लाख वोटर पते पर नहीं मिले, 17 अगस्त को कट सकता है मतदाता सूची से नाम

दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के दौरान करीब 29 लाख मतदाता अपने पंजीकृत पते पर नहीं मिले. चुनाव आयोग के अनुसार, इसकी बड़ी वजह प्रवासी आबादी, पता अपडेट न कराना और पुराने रिकॉर्ड हैं. ऐसे मतदाताओं के नाम 17 अगस्त की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हट सकते हैं.

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 दिल्ली में जो लोग पते पर नहीं मिले हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है. (Photo: Representational)
दिल्ली में जो लोग पते पर नहीं मिले हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट से हट सकता है. (Photo: Representational)

दिल्ली में चल रहे मतदाता सूची के स्पेशल गहन पुनरीक्षण अभियान के दौरान बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) को घर-घर सत्यापन के दौरान करीब 29 लाख मतदाता, यानी कुल पंजीकृत मतदाताओं में 15 से 20 फीसदी लोग, अपने पंजीकृत पते पर नहीं मिले. कई मामलों में तो पड़ोसियों को भी उनके बारे में कोई जानकारी नहीं थी.

दिल्ली के मुख्य चुनाव अधिकारी कार्यालय से जुड़े सूत्रों के अनुसार, इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के अपने पते पर नहीं मिलने की सबसे बड़ी वजह प्रवासी आबादी का लगातार आना-जाना है. दिल्ली में बड़ी संख्या में लोग किराए के मकानों में रहते हैं और समय-समय पर अपना घर बदलते रहते हैं. हालांकि, वे अपने वोटर आईडी कार्ड में नया पता अपडेट नहीं करवाते. कई लोग नई जगह पर मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा लेते हैं, लेकिन पुरानी जगह से नाम नहीं कटवाते.

पिछले 20-25 वर्षों में लाखों लोग दिल्ली छोड़कर दूसरे राज्यों में शिफ्ट हो चुके हैं. वहीं, कई पंजीकृत मतदाताओं की मृत्यु भी हो चुकी है, लेकिन उनके नाम अब भी पुरानी मतदाता सूचियों में दर्ज हैं. दिल्ली के शहरी गांवों और झुग्गी बस्तियों में अब भी कई मकानों के नंबर दर्ज नहीं हैं या पते बहुत अस्पष्ट हैं. इससे अधिकारियों को संबंधित घरों तक पहुंचने में दिक्कत हो रही है. 

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17 अगस्त तक हटाए जा सकते हैं

अब जो मतदाता अपने घर पर नहीं मिले हैं या जिन्होंने निर्धारित समय सीमा तक BLO को फॉर्म भरकर वापस नहीं दिया है, उनके नाम 17 अगस्त को प्रकाशित होने वाली ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटाए जा सकते हैं. निर्वाचन आयोग ने नियमों का हवाला देते हुए बताया है कि यदि कोई घर बंद मिलता है, तो BLO के लिए उस पते पर कम से कम तीन बार जाना अनिवार्य है. घर बंद मिलने पर वे अपना मोबाइल नंबर भी छोड़ रहे हैं, ताकि संबंधित मतदाता उनसे संपर्क कर सकें.

सुधार के लिए मिलेगा मौका

अगर आप दिल्ली के वैध मतदाता हैं और BLO आप तक नहीं पहुंच पाया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. आप चुनाव आयोग के आधिकारिक Voters Service Portal पर जाकर अपनी पहचान और मतदाता सूची में अपने नाम की स्थिति जांच सकते हैं. यदि ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से आपका नाम हटा दिया जाता है, तो आप 17 अगस्त से 16 सितंबर के बीच ऑनलाइन या ऑफलाइन फॉर्म-6 भरकर दोबारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं. जानकारी अपडेट करने या फॉर्म भरने के लिए आप चुनाव आयोग के Voter Helpline App या ECINET ऐप की भी मदद ले सकते हैं.

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