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CGL के बाद JPSC परीक्षा कैंसिल करने पर भी हाईकोर्ट ने लगाई रोक, झारखंड में नया ट्विस्ट

हाईकोर्ट ने 11वीं-13वीं JPSC, Food Safety Officer (FSO) समेत अन्य रद्द की गई परीक्षाओं व नियुक्तियों पर रोक लगा दी है. अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना कुदरती न्याय के नियमों का पालन किए और बिना किसी ठोस सबूत के नियमित नियुक्तियों को खत्म नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने उन अधिकारियों/कर्मचारियों को फिर से सेवा में बहाल करने और उनका वेतन जारी रखने का निर्देश दिया है.

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झारखंड हाईकोर्ट (File photo)
झारखंड हाईकोर्ट (File photo)

झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) और झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की विभिन्न परीक्षाओं को रद्द करने के हेमंत सोरेन सरकार के फैसले पर हाईकोर्ट ने अंतरिम रोक (स्टे) लगा दी है. अदालत ने सरकार के इस आदेश के अमल पर फिलहाल ब्रेक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब तलब किया है.

हाईकोर्ट के आदेश की बड़ी बातें:

हाईकोर्ट ने 11वीं-13वीं JPSC, Food Safety Officer (FSO) समेत अन्य रद्द की गई परीक्षाओं व नियुक्तियों पर रोक लगा दी है. अदालत ने स्पष्ट किया कि बिना कुदरती न्याय के नियमों का पालन किए और बिना किसी ठोस सबूत के नियमित नियुक्तियों को खत्म नहीं किया जा सकता. कोर्ट ने उन अधिकारियों/कर्मचारियों को फिर से सेवा में बहाल करने और उनका वेतन जारी रखने का निर्देश दिया है.

क्या था पूरा मामला?
छात्रों के लंबे आंदोलन और धांधली के आरोपों के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने 18 अगस्त को एक अधिसूचना जारी कर JSSC-CGL, 11th-13th JPSC, CDPO और FSO समेत कुल 22 भर्ती प्रक्रियाओं को रद्द कर दिया था. इस फैसले से पहले से नौकरी कर रहे और चयनित 2,600 से अधिक अभ्यर्थियों के भविष्य पर संकट मंडराने लगा था, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

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