scorecardresearch
 

1-1 लाख का जुर्माना, बंद करने के आदेश... आगरा में 58 अमान्य स्कूलों पर कार्रवाई  

उत्तर प्रदेश के आगरा में उन स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई की गई है जिनके पास मान्यता नहीं थी लेकिन फिर भी उनमें क्लासेस चल रही हैं. इस मामले में बेसिक शिक्षा विभाग ने जिले के अमान्य 58 स्कूलों में एक-एक लाख का जुर्माना लगाया है और साथ ही स्कूल को बंद करने का ऐलान किया है.    

Advertisement
X
आगरा में 58 स्कूलों को बंद करने का आदेश.
आगरा में 58 स्कूलों को बंद करने का आदेश.

आगरा में बिना मान्यता स्कूल चलाने वालों पर बड़ी कार्रवाई हुई है. बेसिक शिक्षा विभाग ने जिले के 58 अमान्य स्कूलों पर शिकंजा कसते हुए प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है यानी 58 स्कूल संचालकों पर कुल 58 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. इसके साथ ही इन सभी स्कूलों को तत्काल बंद कराने के निर्देश जारी किए गए हैं.

दरअसल, आगरा जिले में बेसिक शिक्षा विभाग की जांच के दौरान बड़ी संख्या में ऐसे स्कूल सामने आए, जो बिना मान्यता के संचालित हो रहे थे. इन स्कूलों में कक्षा एक से लेकर आठवीं तक बच्चों को पढ़ाया जा रहा था. जांच के बाद बेसिक शिक्षा अधिकारी डॉ. राकेश सिंह ने इन अमान्य स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. 

एक-एक लाख का जुर्माना और स्कूल बंद करने के आदेश 

बीएसए कार्यालय से जारी आदेश में शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18(5) का हवाला दिया गया है. नियमों के मुताबिक बिना मान्यता स्कूल संचालित करना गंभीर उल्लंघन है. ऐसे स्कूल पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया गया है और इसके बाद भी अगर स्कूल का संचालन जारी रहता है तो प्रतिदिन 10 हजार रुपये का अतिरिक्त अर्थदंड लगाया जा सकता है. 

Advertisement

.

लिस्ट में शामिल हैं कई नाम 

इतना ही नहीं जांच में नगर क्षेत्र आगरा में सबसे ज्यादा अमान्य स्कूल सामने आए हैं. इसके अलावा जैतपुर कला, पिनाहट, शमसाबाद, फतेहपुर सीकरी, अछनेरा, बरौली अहीर और बाह ब्लॉक के स्कूल भी कार्रवाई की सूची में शामिल हैं. विभाग की कार्रवाई के बाद इन स्कूलों के संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है.

.

बीएसए ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अमान्य स्कूलों पर लगाए गए 58 लाख रुपये के जुर्माने की राशि शासन द्वारा निर्धारित समय पर जमा कराई जाए. साथ ही इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो, इसके लिए उनका नजदीकी मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिला कराने के निर्देश दिए गए हैं. 

यहीं पर खत्म नहीं हुई कार्रवाई 

इस घटना के बाद से बेसिक शिक्षा विभाग ने साफ कर दिया है कि कार्रवाई यहीं खत्म नहीं होगी. अगर जुर्माना लगाने और स्कूल बंद कराने के आदेश के बाद भी कोई संचालक बिना मान्यता स्कूल चलाता मिला, तो उसके खिलाफ FIR समेत कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी यानी आगरा में अब बिना मान्यता स्कूल चलाना संचालकों के लिए भारी पड़ सकता है. विभाग ने सभी बीईओ से कार्रवाई की रिपोर्ट जल्द बीएसए कार्यालय में उपलब्ध कराने को कहा है. अब देखना होगा कि 58 स्कूलों को बंद कराने और बच्चों को मान्यता प्राप्त स्कूलों में स्थानांतरित करने की कार्रवाई जमीन पर कितनी प्रभावी तरीके से होती है.

---- समाप्त ----
Live TV

Advertisement
Latest News in Hindi »
Advertisement