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गुरुग्राम हिट-एंड-रन केस: कल्याण बैंसला और लवनीश दो दिन की रिमांड पर, 18 सितंबर को अगली सुनवाई

गुरुग्राम हिट-एंड-रन मामले में कल्याण बैंसला और लवनीश को कोर्ट ने दो दिन की रिमांड पर भेजा है. पुलिस क्राइम सीन रीक्रिएट कर हादसे के वक्त कार में मौजूद लोगों की भूमिका की जांच करेगी. अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी. पढ़ें पूरी कहानी.

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इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)
इस मामले में पुलिस की जांच अभी जारी है (फोटो-ITG)

गुरुग्राम हिट-एंड-रन मामले में गिरफ्तार आरोपी कल्याण बैंसला और लवनीश को कोर्ट ने दो दिन की रिमांड पर भेज दिया है. इस मामले में अब अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी. इससे पहले गुरुग्राम पुलिस दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश करने के लिए लेकर पहुंची थी. पुलिस ने मामले की जांच के लिए आरोपियों की रिमांड मांगी थी.

पुलिस ने क्यों मांगी दो दिन की रिमांड?

गुरुग्राम पुलिस ने कोर्ट से आरोपी कल्याण बैंसला की दो दिन की रिमांड मांगी थी. पुलिस का कहना है कि रिमांड के दौरान हादसे के क्राइम सीन को रीक्रिएट कराया जाएगा. इससे पुलिस घटना के पूरे क्रम को समझने की कोशिश करेगी. पुलिस यह भी जानना चाहती है कि हादसे के वक्त कार में कौन-कौन लोग मौजूद थे.

कार में कौन-कौन था?

पुलिस के मुताबिक, जांच के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि हादसे के समय कार में मौजूद लोगों की क्या भूमिका थी. इसके लिए आरोपियों से पूछताछ की जा सकती है. पुलिस क्राइम सीन रीक्रिएट कराकर घटना से जुड़े तथ्यों को समझने की कोशिश करेगी. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दो दिन की रिमांड पर भेज दिया है.

बचाव पक्ष ने दिया मीडिया ट्रायल का तर्क

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वहीं, बचाव पक्ष ने अदालत में हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किए जाने पर सवाल उठाए. बचाव पक्ष का तर्क था कि मीडिया ट्रायल की वजह से यह मामला दर्ज किया गया है. आरोपियों की तरफ से कहा गया कि भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 109 के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करने के पीछे कोई मोटिव होना जरूरी है. बचाव पक्ष के मुताबिक, इस घटना में ऐसा कोई मोटिव नहीं है.

बाइक सवार की पहचान को लेकर भी सवाल

बचाव पक्ष ने अदालत में यह भी कहा कि बाइक सवारों के कपड़े और हेलमेट की वजह से मौके पर यह तक स्पष्ट नहीं हो पाया था कि बाइक पर सवार व्यक्ति लड़का था या लड़की. बचाव पक्ष ने इस दलील के जरिए घटना के समय बाइक सवार की पहचान को लेकर सवाल उठाया. फिलहाल, कोर्ट ने दोनों आरोपियों को दो दिन की रिमांड पर भेज दिया है. मामले की अगली सुनवाई 18 सितंबर को होगी.

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