हर कोई अपनी कमाई में से कुछ न कुछ बचत (Saving) करता है और उसे ऐसी जगह निवेश (Invest) करने का प्लान करता है, जहां जोरदार रिटर्न मिले और रिटायरमेंट के बाद पैसों की टेंशन न हो. इसके लिए कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPFO के साथ खोला गया पीएफ खाता बेहद काम आता है. हालांकि, आपका EPF Fund भले ही रिटायरमेंट के लिए जमा किया गया हो सकता है, लेकिन कई बार आपको पहले भी पैसों की जरूरत पड़ सकती है और इसमें भी ये फंड काम आता है. फिर बात मेडिकल इमरजेंसी की हो बच्चे की पढ़ाई से जुड़ी हो या फिर शादी और घर खरीदने की, सभी के लिए आप एडवांस पीएप निकाल सकते हैं. हालांकि, कब कितनी बार इसके लिए नियम (EPF Advance Rule) भी तय किए गए हैं. (Photo: ITG)
PF एडवांस निकासी के बदले हैं नियम
EPFO की ओर से लगातार अपने सदस्यों के लिए पीएफ निकासी के नियमों को आसान बनाने पर काम किया जा रहा है और इसके साथ ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन अपने पुराने प्रावधानों में भी चेंज कर रहा है. बात EPF Advance की करें, तो हाल ही में संगठन ने इसे लेकर अलर्ट किया है और कैटेगरी के हिसाब से बताया है कि कब किस जरूरत के लिए कितनी बार निकासी की जा सकती है. (Photo: ITG)
मेडिकल इमरजेंसी पर कितनी निकासी?
ईपीएफओ ने ईपीएफ एडवांस निकासी के संशोधित नियम जारी करते हुए इसे कैटेगरी में बांटा है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर (अब एक्स) पर अपनी ताजा पोस्ट में बताया है कि अगर किसी सदस्य को या उसके परिवार के किसी मेंबर को मेडिकल इमजेंसी होती है, तो फिर पीएफ खाते में जमा रकम को किती बार निकाला जा सकता है. EPFO के मुताबिक, आवश्यक जरूरतों की जो कैटेगरी तय की गई हैं, उनमें इसे सबसे ऊपर रखा गया है और बीमारी के लिए जितनी बार चाहें EPF Advance निकाला जा सकता है. इसके लिए कोई लिमिट सेट नहीं की गई है. (Photo: ITG)
बच्चे की पढ़ाई के लिए कितनी बार?
जहां EPFO ने बीमारी के लिए आर्थिक जरूरत पड़ने पर पीएफ में जमा रकम को जितनी बार चाहे एडवांस निकालने की अनुमति दी हुई है, तो वहीं बच्चे की पढ़ाई के लिए आवश्यकता पड़ने पर मेंबर को अधिकतम 10 बार EPF विद्ड्रॉल की परमिशन होगी. ईपीएफ सदस्य इस एडवांस का इस्तेमाल खुद की या परिवार के सदस्यों की शिक्षा से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने में कर सकता है. (Photo: ITG)
शादी के लिए जरूरत पड़े तो...
बीमारी और पढ़ाई के बाद अब अगर किसी ईपीएफओ मेंबर को अपनी शादी या परिवार के सदस्य के विवाह के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए भी PF Account में जमा रकम को एडवांस के तौर पर निकाला जा सकता है. हालांकि, इसके लिए भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने लिमिट सेट की है, जिसके तहत EPFO सदस्य अपनी सदस्यता अवधि के दौरान विवाह संबंधी खर्चों के लिए अधिकतम पांच बार तक एडवांस ले सकते हैं. (Photo: ITG)
घर का सपना पूरा करने में मदद
आज के समय में अपना घर बनवाना सबसे महंगे सौदों में शामिल हैं. पहले मोटी रकम खर्च करके जमीन खरीदो और फिर उस पर अपने सपनों का आशियाना तैयार करने में भी तगड़ा पैसा खर्च होता है. हालांकि, EPFO अपने सदस्यों को House Construction या घर खरीदने या फिर घर के रिनोवेशन से जुड़ी जरूरतों में मदद के लिए भी पीएफ में जमा पैसों की अग्रिम निकासी की सुविधा देता है. इस काम के लिए भी अधिकतम 5 EPF Advance Claim किए जा सकते हैं. (Photo: ITG)
क्या पूरा PF निकाल सकते हैं?
इसके अलावा केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT), EPFO द्वारा अधिसूचित की गई विशेष परिस्थियों के लिए एक फाइनेंशियल ईयर में कर्मचारी अधिकतम 2 बार पैसे निकाल सकते हैं. यहां इस बात को समझ लेना सबसे जरूरी है कि क्या ईपीएफओ सदस्य इसके इन तमाम कामों के लिए अपने पीएफ खाते में जमा पूरी रकम को निकाल सकता है? तो बता दें कि सदस्य अपने ईपीएफ बैलेंस का 75% तक निकाल सकते हैं, जिसमें कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का योगदान शामिल है, जबकि शेष 25% राशि सदस्य के खाते में ही रहेगी. (Photo: ITG)