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Income Tax Rules Update: ITR, PAN और HRA... ये सब टैक्‍स नियम बदल जाएंगे, कुछ घंटे में नया कानून

नए वित्तीय वर्ष से नया इनकम टैक्‍स कानून लागू होने जा रहा है, जिसके तहत हाउस रेंट अलाउंस, आईटीआर और पैन संबंधित नियमों में बदलाव हो जाएगा. यहां 14 नियम में बदलाव की जानकारी दी गई है. आइए जानते हैं...

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इनकम टैक्‍स का नया कानून. (Photo: File/ITG)
इनकम टैक्‍स का नया कानून. (Photo: File/ITG)

फाइनेशियल ईयर 2026 समाप्‍त होने में अब कुछ ही घंटे बचे हैं, कल यानी 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर 2027 शुरू हो जाएगा. नए फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के साथ ही नया इनकम टैक्‍स कानून भी लागू हो जाएगा, जिसके तहत कई बड़े बदलाव हो रहे हैं. यह कानून इनकम टैक्‍स एक्‍ट 1961 की जगह लेगा, जिसे इनकम टैक्‍स एक्‍ट 2025 कहा जाएगा.

इनकम टैक्‍स एक्‍ट 2025 का मकसद भारत के इनकम टैक्‍स स्‍ट्रक्‍चर को आसान करना और निवेश के लिए बेहतर बनाना है. साथ ही आईटीआर फाइलिंग और विदेशी खर्च पर लागू होने वाले टैक्‍स संबंधी नियमों में भी बदलाव करना है. आइए जानते हैं आगे क्‍या-क्‍या बदलाव होने वाला है... 

सिर्फ टैक्‍स ईयर 
इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने के दौरान दो तरह के ईयर (फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर) दिखाई देता है, लेकिन इसे अब 1 अप्रैल से समाप्‍त कर दिया गया है और अब इसे एक ईयर 'TAX YEAR' कर दिया गया है. इस कदम का मकसद, कंफ्यूजन को दूर करना है. 

ITR फाइल करने की डेडलाइन 
सैलरी कर्मचारियों के लिए आईटीआर में खास बदलाव किया गया है. अब आईटीआर-1 और आईटीआर-2 जमा करने के लिए लास्‍ट डेट 31 जुलाई रहेगा, जो पहले भी था. वहीं ITR 3 और ITR 4 के लिए डेडलाइन 31 अगस्‍त तक बढ़ा दी गई है. इससे स्वरोजगार करने वाले व्यक्तियों और पेशेवरों को अतिरिक्त समय मिलता है.

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F&O ट्रेडर्स के लिए हाई कॉस्‍ट 
सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स (STT) में वृद्धि के साथ डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग अधिक महंगी हो गई है. फ्यूचर और ऑप्‍शन (F&O) के तहत सिक्‍योरिटी ट्रांजैक्‍शन टैक्‍स (STT) को 0.02 फीसदी से बढ़ाकर 0.05 फीसदी कर दिया गया है. जबकि ऑप्‍शन प्रीमियम पर टैक्‍स और ऑप्‍शन पर एक्‍ससाइज 0.1 फीसदी और 0.125 फीसदी से बढ़कर 0.15 फीसदी हो जाएगा. 

HRA क्‍लेम के लिए सख्‍त नियम
मकान किराया भत्ता (HRA) का लाभ पहले की तरह मिलता रहेगा, लेकिन अनुपालन संबंधी शर्तें सख्त हो गई हैं. कर्मचारियों को अब अपने मकान मालिक का PAN और किराए के भुगतान का वैध प्रमाण जमा करना होगा. कुछ मामलों में, HRA का दावा करते समय मकान मालिक की पूरी जानकारी, जिसमें पैन नंबर और किराए की राशि शामिल है, देना अनिवार्य होगा. 

मील कार्ड पर टैक्‍स फ्री लिमिट बढ़ी 
कंपनी की ओर से दिए जाने वाले फूड कार्ड पर टैक्‍स छूट को पहले के 50 रुपये प्रति मील से बढ़ाकर 200 रुपये प्रति मील कर दिया गया है. यह लाभ कंपनियों द्वारा दिए जाने वाले फूड और नॉन-अल्‍कोहल ड्रिंग्‍स पर लागू होता है और पुराने टैक्‍स व्‍यवस्‍था के तहत उपलब्ध है. 

गिफ्ट और वाउचर छूट 
कंपनी के गिफ्ट कार्ड, वाउचर और कूपन पर सालाना टैक्‍स फ्री लिमिट हर कर्मचारी 5,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दी गई है. यह लाभ पुरानी और नई दोनों टैक्‍स व्यवस्थाओं के तहत लागू होगा. 

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एजुकेशन अलाउंस में छूट 
पुरानी टैक्‍स व्यवस्था के तहत बच्चों के भत्तों में बड़ी बढ़ोतरी की गई है.एजुकेशन अलाउंस हर बच्चा 100 रुपये से बढ़ाकर 3,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है, जबकि हॉस्‍टल अलाउंस 300 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये प्रति माह कर दिया गया है. 

शेयर बायबैक पर अलग टैक्‍स 
पहले स्‍लैब रेट्स पर अनुमानित डिविडेंड के तौर पर टैक्‍स लगाया जाता था, लेकिन अब कैपिटल गेन के तौर पर टैक्‍स लगाया जाएगा. इसका मतलब है कि अब आपको ज्‍यादा टैक्‍स भी देना पड़ सकता है. पर्सनल प्रमोटर्स पर ये करीब 30 फीसदी टैक्‍स लगेगा, जबकि कंपनी के प्रमोटर पर करीब 22 फीसदी का टैक्‍स लगेगा. रिटेल निवेशक पर होल्डिंग्‍स टाइम के हिसाब से STCG या LTCG टैक्‍स लगाया जा सकता है. 

SGB में चेंजेज
अब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स के रिडेम्पशन पर टैक्स छूट केवल तभी उपलब्ध होगी जब बॉन्ड्स आरबीआई की योजना से खरीदे गए हैं. सेकेंड्री मार्केट से खरीदे गए बॉन्ड्स पर रिडेम्पशन के समय कैपिटल गेन टैक्‍स लागू होगा. 

डिविडेंड और म्यूचुअल फंड इनकम का नियम 
अब डिविडेंड और म्‍यूचुअल फंड से मिले इनकम का कैलकुलेशन ब्‍याज खर्च के लिए किसी भी कटौती की अनुमति दिए बिना की जाएगी, भले ही निवेश कर्ज लिए गए पैसे यूज करके किया गया हो. साथ ही निवेशक अब म्‍यूचुअ फंड, डिविडेंड और बॉन्‍ड समेत कई इनकम सोर्स पर TDS से बचने के लिए एक ही डिक्‍लेरेशन पेश कर सकते हैं, जिससे नियम प्रॉसेस सरल हो जाती है. 

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NRI पर टीडीएस का नियम 
अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) से जुड़े संपत्ति लेन-देन में, खरीदार अब अपने पैन का उपयोग करके टीडीएस काट सकते हैं. इससे पहले आवश्यक टीएएन प्राप्त करने की आवश्यकता समाप्त हो गई है, जिससे प्रक्रिया अधिक सरल हो गई है. 

विदेश यात्रा पर राहत
विदेशी यात्राओं पर सोर्स पर लगाए जाने वाले टैक्‍स (टीसीएस) में कमी की गई है. पहले 10 लाख रुपये तक 5 प्रतिशत, उससे अधिक पर 20 प्रतिशत होता था, लेकिन अब कुल लागत पर 2 प्रतिशत की फ्लैट दर लागू होगा. एजुकेशन और मेडिकल पर बात करें तो पहले 10 लाख रुपये से अधिक की राशि पर 5 प्रतिशत ब्याज लगता था और अब इसे घटाकर 2 फीसदी कर दिया गया है. 

एक्‍सीडेंट मुआवजा
मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण से मिलने वाले मुआवज़े पर मिले ब्याज अब पूरी तरह से टैक्‍स फ्री होगा. इस ब्याज पर कोई टैक्‍स कटौती नहीं की जाएगी, जिससे यह तय होगा कि दावेदारों को बिना किसी टैक्‍स दायित्व के पूरी राशि मिली हो. 

पैन नियमों में बदलाव
केवल आधार कार्ड के आधार पर पैन कार्ड के लिए आवेदन करना अब मान्य नहीं है. आवेदकों को इसके साथ कुछ और दस्‍तावेज का उपयोग करना होगा. इसके साथ ही एक वित्तीय वर्ष में 10 लाख रुपये या उससे अधिक के कैश जमा राशि, 5 लाख रुपये से अधिक के वाहनों की खरीद, होटलों या कार्यक्रमों के लिए 1 लाख रुपये से अधिक का भुगतान और 20 लाख रुपये से अधिक की अचल संपत्ति लेनदेन पर पैन अनिवार्य कर दिया गया है. 

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