आईटीआर
इनकम टैक्स रिटर्न वह प्रपत्र है जिसमें निर्धारित (Assessee) अपनी आय और उस पर टैक्स के बारे में आयकर विभाग को सूचना फाइल करता है (Income Tax Return). आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, आईटीआर 5, आईटीआर 6 और आईटीआर 7, इसके विभिन्न रूप हैं. जब आप देर से रिटर्न दाखिल करते हैं, तो आपको कुछ फाइन के साथ अनुमति मिलती है (Types of ITR).
आयकर अधिनियम, 1961 और आयकर नियम, 1962, नागरिकों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में आयकर विभाग के पास रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य होता हैंं. ये रिटर्न निर्दिष्ट नियत तारीख से पहले दाखिल करना होता है. प्रत्येक आयकर रिटर्न फॉर्म निर्धारित एक निश्चित वर्ग पर लागू होता है. केवल वे फॉर्म जो पात्र द्वारा दाखिल किए जाते हैं, भारत के आयकर विभाग उसे संसाधित करते हैं. इसलिए यह जानना अनिवार्य है कि प्रत्येक मामले में कौन सा विशेष रूप उपयुक्त है. आयकर रिटर्न फॉर्म आपके इनकम सोर्सेज के आधार पर भिन्न होते हैं (ITR Depends on Income Sources).
साल 2019 के नियमानुसार, व्यक्ति, एचयूएफ, बीओआई, एओपी की अंतिम तारीख 31 अगस्त 2019 है. कुछ व्यवसायों को जिनके खाते की पुस्तकों का ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है उनके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की देय तिथि 31 अगस्त 2019 है.
जिन्हें धारा 92ई के तहत रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक है उनके लिए आईटीआर दाखिल करने की देय तिथि 30 नवंबर 2019 है और
जिनके खाते की पुस्तकों के ऑडिट की आवश्यकता होती है उनके लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि 30 सितंबर 2019 तय की गई है (Date of Filling Income Tax Return in India).
ITR Deadline Today: आज इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट है और इस डेडलाइन से चूकने पर टैक्सपेयर्स को 5000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है.
ITR Deadline: कल AY 2025-26 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की डेडलाइन खत्म होने वाली है. सीबीडीटी ने 31 जुलाई से बढ़ाकर इसे 15 सितंबर 2025 कर दिया गया था, जिसके आगे बढ़ने की कम उम्मीद है.
Rule Change From 1st September: सितंबर महीने की शुरुआत के साथ ही देश में कई बड़े बदलाव भी लागू हो गए हैं. इनमें जहां एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कटौती का तोहफा मिला है, तो वहीं क्रेडिट कार्ड होल्डर्स के लिए झटके वाली खबर आई है.
अगर आप भी फेक क्लेम करते हैं और आयकर विभाग के एआई सिस्टम से पकड़े जाते हैं तो आयकर अधिनियम कटौतियों की गलत जानकारी देने पर कड़े दंड का प्रावधान है. इसमें टैक्स देनदारी का 200% तक का जुर्माना और सालाना 24% तक की ब्याज दरें लागू हो सकती हैं.
सैलरीड एम्प्लाई से लेकर बिजनेसमैन तक के रिफंड तेजी से खाते में क्रेडिट हो रहे हैं. पहले यह रिफंड आने में 20 दिन 1 महीने या फिर कभी-कभी तो 3 से 4 महीने भी लग जाते थे, लेकिन अब रिफंड 24 घंटे या फिर ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 दिन में आ जा रहे हैं.
ये दस्तावेज आपको इस बात की भी जानकारी देते हैं कि आपको किस आईटीआर फॉर्म को भरना चाहिए. इसके अलावा, दस्तावेज आपको आयकर विभाग के पास उपलब्ध जानकारी को क्रॉस-चेक करने में मदद करते हैं. यह फॉर्म 26AS, एनुअल इंर्फामेशन स्टेटमेंट के साथ TDS सर्टिफिकेट में इनकम और टैक्स के बारे में जानकारी को क्रॉस चेक करके भरा जाता है.
ITR भरने से पहले इन 8 जरूरी डॉक्यूमेंट्स को जरूर रखें तैयार – Form 16, AIS, 26AS, बैंक स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रूफ सहित पूरी लिस्ट जानें.
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ITR Filing Deadline Extended: मंगलवार को आयकर विभाग ने देश के टैक्सपेयर्स को एक बड़ी राहत दी और इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की लास्ट डेट को 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दिया है.
नए आईटीआर फॉर्म में बड़े बदलाव हुए हैं. पहले ITR-1 में कैपिटल गेन टैक्स को दिखाने का प्रावधान नहीं था, लेकिन अब नए बदलाव के बाद ये विकल्प भी दे दिया गया है. अगर आपको लिस्टेड इक्विटी शेयर और इक्विटी वाले Mutual Funds की बिक्री से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हुआ है तो टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए ITR-1 का यूज कर सकेंगे.
EPFO ने बीते महीने UAN एक्टिवेशन के लिए लास्ट डेट में इजाफा किया था और इसकी डेडलाइन खत्म होने वाली है, तो वहीं टैक्सपेयर्स के लिए अपडेटेड आईटीआर फाइल (Updated ITR Filing) की लास्ट डेट भी इस मार्च महीने की आखिरी तारीख है.
इस बदलाव का ये मतलब होगा कि टैक्सपेयर्स Tax ईयर में 31 दिसंबर की मौजूदा लास्ट डेट के बजाय तय डेट के बाद अपना रिटर्न दाखिल करते हैं तो उन्हें रिफंड नहीं मिलेगा. हालांकि इसपर इनकम टैक्स विभाग ने जवाब दिया है और पूरा सच बताया है.
ITR Filing Last Date: ऐसे टैक्सपेयर्स जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 (असेसमेंट ईयर 2024-25) के लिए ITR दाखिल करने की 31 जुलाई की डेडलाइन से चूक चुके हैं, उनके लिए बिलेटेड आईटीआर फाइलिंग की डेडलाइन आज खत्म हो रही है.
31 December Deadline For These Work: साल का आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर 2024 कई जरूरी फाइनेंशियल कामों के लिए लास्ट डेट है. इसमें टैक्स के निपटारे से लेकर आईटीआर और जीएसटी रिटर्न तक शामिल हैं. इन्हें निपटाने के लिए 3 दिन का समय बचा है.
ऐसे टैक्सपेयर्स जो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए ITR दाखिल करने की 31 जुलाई की डेडलाइन से चूक चुके हैं, उनके पास 31 दिसंबर तक Belated ITR दाखिल करने का मौका है. इसे आयकर अधिनियम की धारा 234F के मुताबिक लेट फीस के साथ फाइल कर सकते हैं.
Rule Change From 1st August 2024 : देश में हर महीने की पहली तारीख को कई बदलाव देखने को मिलते हैं और आज 1 अगस्त को भी कई फाइनेंशियल रूल चेंज हो गए हैं, जो घर की रसोई से लेकर आपके बिल पेमेंट से जुड़े हुए हैं.
ITR Filing 2024 Last Date: आयकर विभाग की ओर से इनकम टैक्स रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने के लिए 31 जुलाई की लास्ट डेट तय की गई थी और आज ये डेडलाइन समाप्त हो रही है. ऐसे में सभी काम छोड़कर ITR फाइल करने में ही भलाई है.
अगर आप किराये पर रहते हैं या फिर होम लोन ले रखा है, यानी डिडक्शन का लाभ लेकर ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत आयकर बचाना चाहते हैं तो हर हाल में आप 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल कर दें. नियम के मुताबिक 31 जुलाई के बाद ओल्ड टैक्स रिजीम के दरवाजे बंद हो जाएंगे.
अगर आप लेट ITR फाइल करते हैं, तो टैक्स पर इंटरेस्ट भी भरना होगा. लेट आईटीआर फाइल करने पर टैक्सपेयर्स को 5000 रुपये तक की तय पेनाल्टी देनी पड़ सकती है.
Form 16 ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें आयकर रिटर्न (ITR) जमा करने के लिए सभी आवश्यक जानकारियां दर्ज होती हैं. इम्प्लॉयर के लिए हर फाइनेंशियल ईयर के पूरा होने के बाद अपने कर्मचारियों को यह फॉर्म जारी करना अनिवार्य है.
Form 16 ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, जिसमें आयकर रिटर्न (ITR) जमा करने के लिए सभी आवश्यक जानकारियां दर्ज होती हैं. इम्प्लॉयर के लिए हर फाइनेंशियल ईयर के पूरा होने के बाद अपने कर्मचारियों को यह फॉर्म जारी करना अनिवार्य है.