बजट 2026 में इनकम टैक्स छूट को लेकर कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन यहां एक ऐसा कैलकुलेशन दिया गया है, जिसके तहत नए इनकम टैक्स स्लैब के तहत आप 14 लाख रुपये से ज्यादा सालाना इनकम पर पूरा टैक्स बचा सकते हैं.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश किया. इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में गैर-ऑडिट ट्रस्ट्स के लिए टैक्स फाइलिंग की समयसीमा 31 अगस्त तक बढ़ाई गई है. वहीं, ITR-1 और ITR-2 फॉर्म्स की फाइलिंग की डेडलाइन 31 जुलाई तय की गई है.
केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को केंद्रीय बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने कई बड़े ऐलान किए. लेकिन आम आदमी को इनकम टैक्स में छूट को लेकर काफी उम्मीेदें थीं. तो आम आदमी की इस उम्मीद को लेकर क्या रहा खास ऐलान, जानने के लिए देखें ये वीडियो.