इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, इलाज के लिए अस्पताल किया जाएगा शिफ्ट

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को निर्देश दिया कि जेल में बंद पीटीआई संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कुछ दिनों के अंदर ही मेडिकल जांच के लिए इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल शिफ्ट किया जाए.

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पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान. (photo: ITG) पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान. (photo: ITG)

aajtak.in

  • इस्लामाबाद,
  • 18 अगस्त 2026,
  • अपडेटेड 1:39 PM IST

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई संस्थापक इमरान खान को मेडिकल जांच के लिए इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में शिफ्ट करने का निर्देश दिया है. साथ ही अदालत ने  जेल में इमरान खान की उनके परिवार के सदस्यों के साथ हफ्ते में मुलाकात सुनिश्चित कराने का भी आदेश दिया है.

इमरान खान के स्वास्थ्य और अस्पताल में भर्ती कराने से संबंधित याचिका दायर की, जिस पर  मंगलवार को जस्टिस शाहिद वाहिद की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच विस्तार से सुनवाई की. कोर्ट ने सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को पूर्व पीएम के मेडिकल चेकअप के लिए उन्होंने इस्लामाबाद के शिफा अस्पताल में शिफ्ट करने का निर्देश दिया है.

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बेंच के सदस्य जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम की सहमति से सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को प्रक्रिया पूरी करने के आदेश दिए.

अदालत के निर्देशानुसार इमरान खान को कुछ ही दिनों के अंदर इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में मेडिकल चेकअप के लिए ले जाया जाएगा. इसके अलावा शीर्ष अदालत ने स्पष्ट आदेश दिया है कि इमरान खान से उनके परिवार के सदस्यों की हर हफ्ते मुलाकात की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जाए.

वहीं, रावलपिंडी की अदियाला जेल के अधिकारियों ने सोमवार को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि इमरान खान आंखों की रोशनी अब लगभग सामान्य हो चुकी है. जेल प्रशासन ने अदालत को बताया कि इमरान खान की आंखों की स्थिति में काफी सुधार हुआ है. ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में अदालत में जमा की गई है.

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