कांवड़ यात्रा से पहले हापुड़ प्रशासन सख्त, मीट-मछली और अंडे की दुकानें कराईं बंद

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कांवड़ यात्रा के शांतिपूर्ण संचालन और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने मीट, मछली, अंडा और मांस की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है. 26 जुलाई से अगले आदेश तक कांवड़ मार्ग और आसपास के क्षेत्रों में इनकी बिक्री पर रोक रहेगी.

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हापुड़ में नॉनवेज की सभी दुकानों को अग्रिम आदेश तक कराया गया बंद. (Photo: Devendra Sharma/ITG) हापुड़ में नॉनवेज की सभी दुकानों को अग्रिम आदेश तक कराया गया बंद. (Photo: Devendra Sharma/ITG)

देवेंद्र कुमार शर्मा

  • हापुड़,
  • 29 जुलाई 2026,
  • अपडेटेड 9:37 AM IST

उत्तर प्रदेश के हापुड़ में कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस और जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है. शिवभक्तों की आस्था और कांवड़ यात्रा के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से शहर की मीट, मछली, अंडा और मांस की दुकानों को नोटिस जारी कर बंद करा दिया गया है. ऐसे में अगर कांवड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकानें खुली मिलेंगे तो दुकानदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

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दरअसल, पुलिस प्रशासन की ओर से मीट की दुकान के संचालकों को नोटिस जारी कर 26 जुलाई से अगले आदेश तक मीट की दुकानें बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं. प्रशासन ने साफ किया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही की जाएगी. कांवड़ यात्रा को देखते हुए हापुड पुलिस लगातार क्षेत्र में निगरानी भी कर रही है. वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पहले ही कई दिशा-निर्देश जारी किए जा चुके हैं. अब खाद्य और अन्य प्रतिष्ठानों की भी जांच की जा रही है. 

कांवड़ यात्रा तक अंडे की दुकानें भी रहेंगी बंद. (Photo: ITG)

26 जुलाई से अग्रिम आदेश तक लागू होगा आदेश
हापुड की डीएम कविता मीणा ने जानकारी देते हुए बताया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान मीट की दुकान और होटल बंद रखने के लिए कहा गया है. सभी मीट की दुकान मालिकों और रेस्टोरेंट संचालकों को सूचित किया गया है कि कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने हेतु प्रशासनिक आदेशानुसार कांवड़ मार्ग व आसपास के क्षेत्रों में मीट, मांस, मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है. 

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मीट दुकानों को बंद रखने को लेकर जारी आदेश. (Photo: ITG)

ऐसे में 26 जुलाई से अग्रिम आदेशों  तक दुकानदार अपनी दुकान/होटल पूर्णतः बंद रखें. प्रशासन के आदेश का पालन न करने या दुकान खुली पाए जाने पर संबंधित दुकान मालिक  के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी. 

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