राम मंदिर चढ़ावा चोरी: FIR दर्ज, दोष सिद्ध होने पर हो सकती है उम्रकैद... जानें BNS की कौन सी धाराएं लगीं

अयोध्या राम मंदिर में श्रद्धालुओं के दान और चढ़ावे की राशि के कथित गबन मामले में पुलिस ने आठ नामजद समेत अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है. BNS की धारा 61, 306, 316 और 317 के तहत दर्ज इस मामले में आपराधिक षड्यंत्र, अमानत में खयानत और चोरी की संपत्ति से जुड़े गंभीर आरोप शामिल हैं. जांच में आरोप साबित होने पर कुछ मामलों में दोषियों को आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है.

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एफआईआर दर्ज होना जांच प्रक्रिया की शुरुआत है, न कि किसी व्यक्ति के दोषी होने का प्रमाण. (Photo- AI) एफआईआर दर्ज होना जांच प्रक्रिया की शुरुआत है, न कि किसी व्यक्ति के दोषी होने का प्रमाण. (Photo- AI)

संजय शर्मा

  • नई दिल्ली,
  • 25 जून 2026,
  • अपडेटेड 10:04 PM IST

अयोध्या स्थित श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दान और चढ़ावे के रूप में दी गई राशि के कथित गबन के मामले ने अब कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर गंभीर रूप ले लिया है. लंबे विवाद और आरोप-प्रत्यारोप के बाद आखिरकार अयोध्या पुलिस ने इस मामले में आठ नामजद आरोपियों सहित अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है. यह कार्रवाई विशेष जांच दल (SIT) की अंतरिम रिपोर्ट सामने आने के बाद की गई है.

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मामले में दर्ज एफआईआर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 61, 306, 316 और 317 के तहत दर्ज की गई है. कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि इन धाराओं में शामिल अपराध गंभीर प्रकृति के हैं और यदि जांच के दौरान आरोप साबित हो जाते हैं, तो कुछ मामलों में दोषियों को आजीवन कारावास तक की सजा का सामना करना पड़ सकता है.

एसआईटी रिपोर्ट के बाद हुई कार्रवाई

बता दें कि मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा दिए गए दान और चढ़ावे के प्रबंधन को लेकर कुछ समय से अनियमितताओं और धन के कथित दुरुपयोग की शिकायतें सामने आ रही थीं. इन आरोपों की जांच के लिए एसआईटी गठित की गई थी. एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट में कुछ ऐसे तथ्य सामने आने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया.

एफआईआर दर्ज होने के बाद अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि चढ़ावे की राशि के प्रबंधन में किस स्तर पर गड़बड़ी हुई, किन लोगों की भूमिका रही और क्या किसी संगठित साजिश के तहत धन का दुरुपयोग किया गया. पुलिस ने कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया है. समझें धाराओं के तहत कितनी हो सकती है सजा.

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धारा 61: आपराधिक षड्यंत्र का आरोप

एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता की धारा 61 भी लगाई गई है, जो आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है. इस धारा के तहत तब मामला बनता है जब दो या दो से अधिक व्यक्ति किसी गैरकानूनी कार्य को अंजाम देने या कानूनी कार्य को गैरकानूनी तरीके से करने के लिए आपसी सहमति बनाते हैं.

कानून के अनुसार यदि साजिश ऐसे अपराध के लिए रची गई हो जिसकी सजा मृत्यु, आजीवन कारावास या दो वर्ष से अधिक की कैद है, तो षड्यंत्र में शामिल व्यक्तियों को भी मुख्य अपराधी के समान दंड दिया जा सकता है. यानी यदि गबन या विश्वासघात का आरोप सिद्ध होता है, तो साजिश में शामिल लोगों की जिम्मेदारी भी उतनी ही गंभीर मानी जाएगी.

धारा 306: कर्मचारी द्वारा चोरी

मामले में BNS की धारा 306 भी जोड़ी गई है. यह धारा उस स्थिति में लागू होती है जब कोई कर्मचारी, क्लर्क या संस्थान से जुड़ा व्यक्ति अपने नियोक्ता या संस्थान की संपत्ति की चोरी करता है. यदि जांच में यह साबित होता है कि मंदिर के धन या संपत्ति तक पहुंच रखने वाले किसी व्यक्ति ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए चोरी की, तो उसके खिलाफ यह धारा लागू हो सकती है. इस अपराध में दोषी पाए जाने पर सात वर्ष तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है.

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धारा 316(5): सबसे गंभीर आरोप, आजीवन कारावास तक का प्रावधान

इस मामले की सबसे महत्वपूर्ण और गंभीर धारा BNS की धारा 316(5) मानी जा रही है. यह धारा आपराधिक विश्वासघात से जुड़ी है, जिसे आम भाषा में अमानत में खयानत कहा जाता है. कानून के अनुसार जब किसी व्यक्ति को कोई संपत्ति, धन या संसाधन विश्वास के आधार पर सौंपा जाता है और वह व्यक्ति उसे बेईमानी से अपने लाभ के लिए इस्तेमाल करता है या उसका गबन कर लेता है, तो यह अपराध माना जाता है.

यदि ऐसा अपराध किसी लोक सेवक, एजेंट, ट्रस्टी, प्रबंधक या जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो उसे 10 वर्ष तक की कैद या आजीवन कारावास तथा जुर्माने की सजा हो सकती है. यही कारण है कि इस मामले में यह धारा सबसे ज्यादा चर्चा में है.

धारा 317: चोरी की संपत्ति का लेन-देन

एफआईआर में BNS की धारा 317 भी शामिल की गई है. यह धारा चोरी की संपत्ति को प्राप्त करने, खरीदने, बेचने, रखने या उसे छिपाने से संबंधित है. धारा 317(4) के तहत यदि कोई व्यक्ति आदतन चोरी की संपत्ति की खरीद-फरोख्त करता है या उसे अपने पास रखता है, तो उसे 10 वर्ष तक की कैद या आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा हो सकती है.

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वहीं धारा 317(5) के तहत यदि कोई व्यक्ति चोरी की संपत्ति को छिपाने, ठिकाने लगाने या उसके सबूत मिटाने में मदद करता है, तो उसे तीन वर्ष तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं.

जांच के बाद ही तय होगी जवाबदेही

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि एफआईआर दर्ज होना जांच प्रक्रिया की शुरुआत है, न कि किसी व्यक्ति के दोषी होने का प्रमाण. पुलिस और जांच एजेंसियों को अब यह साबित करना होगा कि चढ़ावे की राशि में वास्तव में गबन हुआ या नहीं, और यदि हुआ तो उसकी जिम्मेदारी किन लोगों पर बनती है. इसके लिए वित्तीय रिकॉर्ड, लेन-देन के दस्तावेज, बैंक खातों का विवरण और अन्य डिजिटल व भौतिक साक्ष्यों की जांच की जाएगी. जांच पूरी होने के बाद चार्जशीट दाखिल होगी और फिर अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपों की सत्यता पर फैसला होगा.

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