जहां की टिकट थी, उससे पहले वाले स्टेशन पर उतरे तो पुलिस ने पकड़ा! क्या है रेलवे का नियम?

Indian Railways Rules: क्या टिकट में लिखे गंतव्य से पहले किसी स्टेशन पर उतर सकते हैं? जानें रेलवे के नियम, RPF की कार्रवाई और ब्रेक जर्नी से जुड़े जरूरी नियम.

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प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ और यात्री के बीच बहस का वीडियो जारी है. (Photo: insta/aryannnmvlog) प्लेटफॉर्म पर आरपीएफ और यात्री के बीच बहस का वीडियो जारी है. (Photo: insta/aryannnmvlog)

aajtak.in

  • नई दिल्ली,
  • 19 अक्टूबर 2026,
  • अपडेटेड 6:51 PM IST

सोशल मीडिया पर रेलवे स्टेशन का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ पैसेंजर रेलवे पुलिस से बहस कर रहे हैं. वीडियो में बताया जा रहा है कि कुछ पैसेंजर जहां तक अपनी टिकट थी, उससे पहले ही किसी स्टेशन पर उतर गए और रेलवे पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया. इसके बाद पुलिस और यात्रियों के बीच बहस हो रही है. इसमें पुलिस की ओर से तर्क दिया जा रहा है कि ऐसा करना गलत है और यात्रियों की ओर से कहा जा रहा है कि नियमों के तहत कहीं भी उतर सकते हैं. ऐसे में जानते हैं कि आखिर नियम है क्या और वीडियो में क्या कहा जा रहा है.

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वायरल वीडियो में क्या है?

वायरल वीडियो में व्लॉग बना रहे शख्स बताता है कि वो जनरल कोच से जयपुर जा रहे हैं और वीडियो में अपनी जर्नी के वीडियो भी बताया है. इसके बाद व्लॉग में शख्स दावा करता है कि वो जयपुर जा रहे थे और जयपुर आने से पहले ही दो स्टेशन पहले उतर गए. हालांकि, उनका दावा है कि उन्होंने जयपुर की टिकट ली है. इसके बाद वो वीडियो में एक आरपीएफ पुलिसकर्मी को दिखाते हैं, जो कैमरा बंद करने और कुछ धाराएं बताने के लिए कहते  हैं. 

इसके बाद दोनों में बहस हो जाती है. वहीं, शख्स ने पुलिसकर्मी की ओर से पैसे मांगने की बात भी कही है. वायरल हो रहे इस वीडियो पर अब लोग कमेंट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कर सकते हैं. वहीं लोगों का कहना है कि कोई कहीं भी उतर सकता है.

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अब शख्स के दावों में कितनी सच्चाई है, उसकी पुष्टि नहीं की जा सकती. लेकिन, ऐसे में ये जानना जरूरी है कि क्या आप जहां तक कि टिकट ली है, उससे पहले किसी स्टेशन पर उतर सकते हैं. जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली से गोरखपुर जाना है और आपके पास गोरखपुर की टिकट है, लेकिन क्या आप बीच में कानपुर उतर सकते हैं? तो जानते हैं इसे लेकर रेलवे के क्या नियम हैं... 

आप अपनी ट्रेन टिकट के आखिरी स्टॉप से पहले किसी भी बीच के स्टेशन पर उतर सकते हैं. आपने अपने गंतव्य स्थान तक का पूरा किराया पहले ही दे दिया है, इसलिए भारतीय रेलवे को बीच में उतरने पर कोई आपत्ति नहीं है. यह पूरी तरह कानूनी है और इसके लिए कोई टिकट परीक्षक टीटीई आप पर जुर्माना नहीं लगाएगा और न ही कोई दंड देगा.  हालांकि, इस स्थिति में आप जितनी दूरी या जितने स्टेशन तक यात्रा नहीं करेंगे, उसके लिए आपको किराए का कोई हिस्सा वापस नहीं मिलेगा. 

साथ ही ट्रेन से उतरने के बाद आपकी बर्थ खाली मानी जा सकती है. इसके बाद टीटीई उस बर्थ को आगे की यात्रा के लिए किसी वेटिंग लिस्ट या आरएसी वाले यात्री को आवंटित कर सकता है. अगर आप कहीं बीच में उतरकर फिर से अगली ट्रेन में यात्रा करना चाहते हैं  तो ब्रेक जर्नी के नियम अप्लाई होते हैं. 

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ब्रेक जर्नी के पूरे नियम यहां पढ़िए

इसमें अगर आप एक-दो दिन के लिए बीच के किसी स्टेशन पर उतरकर बाद में उसी टिकट से दूसरी ट्रेन पकड़ना चाहते हैं, तो इसके लिए रेलवे के विशेष नियम लागू होते हैं.

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