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Violation of Covid protocols: नोएडा कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व CM बघेल को दी जमानत, 1 फरवरी को अगली सुनवाई 

भूपेश बघेल के वकील ने बताया कि सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत को सूचित किया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने महामारी के दौरान दर्ज किए गए सभी समान मामलों को वापस ले लिया है. हालांकि, अखिलेश यादव और भूपेश बघेल सहित राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस नहीं लिया गया है. मामले में अगली सुनवाई 1 फरवरी को होगी.

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छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल.
छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल.

छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्ध नगर की एक अदालत ने जमानत दे दी है. दो साल पहले उन्होंने कथिततौर पर कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया था, जिसे लेकर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था. 

महामारी के दौरान सीआरपीसी की धारा 144 के तहत लगाए गए नियमों के उल्लंघन के लिए नोएडा पुलिस ने बघेल पर मामला दर्ज किया था. तब वह यहां कांग्रेस विधानसभा उम्मीदवार पंखुड़ी पाठक के लिए प्रचार करने आए थे.

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बघेल का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील रजनीश यादव ने कहा कि सूरजपुर में एमपी/एमएलए अदालत ने पूर्व मुख्यमंत्री को मामले में सुनवाई के लिए सोमवार को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था. यादव ने पीटीआई को बताया, "बघेल हाल ही में अपने पिता के निधन के बाद पिछली अदालत की तारीख में शामिल नहीं हुए थे. न्यायमूर्ति प्रदीप कुशवाह की अदालत ने तब जमानती वारंट जारी किया था."

राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को छोड़कर सभी केस यूपी सरकार ने लिए वापस  

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वकील ने बताया कि सोमवार को सुनवाई के दौरान अदालत को सूचित किया गया कि उत्तर प्रदेश सरकार ने महामारी के दौरान दर्ज किए गए सभी समान मामलों को वापस ले लिया है. हालांकि, अखिलेश यादव और भूपेश बघेल सहित राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस नहीं लिया गया है. 

उन्होंने बताया कि इसके बाद न्यायाधीश ने बघेल को जमानत दे दी और मामले में सुनवाई की अगली तारीख एक फरवरी तय की है. बघेल सोमवार को अदालत में पेश हुए, जहां उनके साथ पंखुरी पाठक और उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता अनिल यादव सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ता भी थे.

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