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मेरठ 'स्नेक बाइट' मर्डर केस: पति का गला घोंटकर बिस्तर पर छोड़ा सांप, पत्नी और प्रेमी दोषी करार

मेरठ के बहसूमा थाना क्षेत्र में चर्चित अमित हत्याकांड में अदालत ने फैसला सुना दिया है. अपर सत्र न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर की कोर्ट ने अमित की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को हत्या और साजिश रचने का दोषी ठहराया है. दोषियों की सजा पर फैसला 16 तारीख को सुनाया जाएगा.

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मेरठ हत्याकांड: रविता और उसका प्रेमी अमरदीप दोषी करार (Photo- ITG)
मेरठ हत्याकांड: रविता और उसका प्रेमी अमरदीप दोषी करार (Photo- ITG)

यूपी के मेरठ निवासी अमित उर्फ मिक्की कश्यप की 13 अप्रैल 2025 को हुई संदिग्ध मौत के मामले में अदालत ने उसकी पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को हत्या और आपराधिक साजिश रचने का दोषी करार दिया है. दोनों ने मिलकर गला, नाक और मुंह दबाकर अमित की हत्या कर दी थी और वारदात को हादसा दिखाने के लिए शव के ऊपर जिंदा सांप रख दिया था. अपर सत्र न्यायाधीश जयवीर सिंह नागर (एडीजे-12) की अदालत ने दोनों को दोषी माना है और सजा सुनाने के लिए 16 तारीख निर्धारित की है.

सांप के डसने का नाटक, पोस्टमार्टम ने खोला राज

13 अप्रैल की सुबह अमित का शव उसके बिस्तर पर मिला था, जिसके नीचे एक जिंदा घोड़ा पछाड़ सांप दबा हुआ था और शरीर पर डसने के 10 निशान थे. पत्नी रविता ने इसे सर्पदंश से हुई मौत बताया था.

ये भी पढ़ें- मुस्कान पार्ट-2: मेरठ की सांप वाली रविता तो निकली बड़ी खतरनाक, पति के साथ घूमते समय ही बनाई उसे निपटाने की प्लानिंग

हालांकि, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरी साजिश का पर्दाफाश कर दिया. रिपोर्ट के अनुसार अमित की मौत सांप के काटने से नहीं, बल्कि मुंह-नाक दबाकर दम घुटने से हुई थी. अत्यधिक दबाव के कारण गर्दन की ह्योइड और थायरॉइड कार्टिलेज टूट गई थीं.

1000 रुपये में सपेरे से खरीदा था सांप

पुलिस जांच में सामने आया कि हत्या को दुर्घटना का रूप देने के लिए आरोपी अमरदीप ने एक सपेरे से जागरण के नाम पर 1000 रुपये में सांप खरीदा था. अदालत में सपेरे की गवाही और मेडिकल साक्ष्यों को अहम मानते हुए दोनों आरोपियों को दोषी ठहराया गया है.

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