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काशी विश्वनाथ मंदिर के SDM के खिलाफ परिवाद दर्ज... श्रद्धालु ने कहा- मुझे प्राइवेट बाउंसरों से पिटवाया

काशी विश्वनाथ मंदिर के SDM शंभूशरण के खिलाफ वाराणसी कोर्ट में शिकायत दर्ज हुई है. एक श्रद्धालु बाबूलाल सोनकर ने आरोप लगाया है कि फरवरी 2026 में मंदिर परिसर में उनके साथ मारपीट और गाली-गलौज की गई. उन्होंने SDM पर जातिसूचक शब्द कहने और गला दबाने की कोशिश का भी आरोप लगाया है. पुलिस से शिकायत के बाद कार्रवाई नहीं होने पर बाबूलाल कोर्ट पहुंचे.

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काशी विश्वनाथ मंदिर के एसडीएम पर मारपीट के आरोप. (Photo: ITG)
काशी विश्वनाथ मंदिर के एसडीएम पर मारपीट के आरोप. (Photo: ITG)

काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने पहुंचे एक श्रद्धालु की शिकायत अब कोर्ट तक पहुंच गई है. मामला मंदिर के SDM शंभूशरण से जुड़ा है. श्रद्धालु बाबूलाल सोनकर ने उनके खिलाफ गंभीर आरोप लगाते हुए कोर्ट में शिकायत दाखिल की थी. अदालत ने इस शिकायत को परिवाद के तौर पर दर्ज कर लिया है.

मामला 16 फरवरी 2026 की रात करीब 12:30 बजे का है. शिकायतकर्ता बाबूलाल सोनकर के मुताबिक, वह अपने दोस्त अनुज पांडेय के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन करने गए थे. इसी दौरान मंदिर परिसर में SDM शंभूशरण अपने निजी बाउंसरों के साथ मौजूद थे.

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि SDM के कहने पर बाउंसरों ने बाबूलाल सोनकर को पकड़ लिया. इसके बाद उनके साथ गाली-गलौज की गई और कथित तौर पर जातिसूचक शब्दों का इस्तेमाल कर उन्हें सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया. शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि इसी दौरान SDM शंभूशरण ने उनका गला दबाने की कोशिश की. बाबूलाल के दोस्त अनुज पांडेय ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो उनके साथ भी मारपीट किए जाने का आरोप है.

kashi vishwanath temple sdm shambhusharan case filed over assault allegations

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बाबूलाल सोनकर के मुताबिक, घटना के बाद 16 फरवरी को ही थाना चौक में लिखित शिकायत दी गई थी. शिकायत में कहा गया है कि अनुज पांडेय को चोटें आई थीं और उन्होंने कबीरचौरा अस्पताल में इलाज कराया.

पीड़ित पक्ष का आरोप है कि थाने में शिकायत देने के बावजूद मामले में कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद 10 मार्च 2026 को रजिस्टर्ड डाक के जरिए भी पुलिस को शिकायत भेजी गई, लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हुई. इसके बाद बाबूलाल सोनकर ने कोर्ट का रुख किया और मामले में मुकदमा दर्ज कर जांच कराने की मांग की.

कोर्ट ने क्या आदेश दिया?

मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश SC-ST एक्ट सुधाकर राय की अदालत में हुई. अदालत ने शिकायत दर्ज करने का आदेश दिया. अदालत ने अब बयान दर्ज करने के लिए 3 नवंबर 2026 की तारीख तय की है. आदेश में यह भी कहा गया है कि आरोपियों को तलब किए जाने से पहले उन्हें सुनवाई का मौका दिया जाएगा. शिकायत में बाबूलाल सोनकर ने SDM शंभूशरण पर मंदिर में श्रद्धालुओं के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप भी लगाया है. इसके अलावा शिकायतकर्ता ने पुरानी शिकायतों का भी एप्लिकेशन में जिक्र किया है.

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