कानपुर के पूर्व विधायक और सपा नेता इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के एक मामले में उनकी और उनके भाई रिज़वान सोलंकी, इज़राइल आटेवाला की जमानत याचिका मंजूर की है. यह फैसला 2 सितंबर को सुरक्षित रखा गया था और अब जारी किया गया है.
इरफान सोलंकी को यह जमानत इसलिए दी गई है क्योंकि कोर्ट ने उनकी याचिका मंजूर कर ली है. सोलंकी और अन्य आरोपियों के खिलाफ 26 दिसंबर 2022 को कानपुर के जाजमऊ थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी.
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बता दें कि जाजमऊ थाने के इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे ने इरफान सोलंकी, उनके भाई रिजवान सोलंकी, इजराइल आटेवाला और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराया था. इस मामले में इरफान सोलंकी को गैंग का लीडर बताया गया था.
वर्तमान में, इरफान सोलंकी महाराजगंज जेल में और रिजवान सोलंकी व इजराइल आटेवाला कानपुर जेल में बंद थे. इस जमानत के बाद अब ये सभी रिहा हो सकेंगे.
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सपा नेताओं को लगातार मिल रही राहत
गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से सपा नेताओं को लगातार राहत मिल रही है. हाल ही में सपा के कद्दावर नेता आजम खान को भी हाईकोर्ट से जमानत मिली थी. अब इरफान सोलंकी को भी जमानत मिल गई है. जस्टिस समीर जैन की बेंच ने यह फैसला सुनाया. इस फैसले से सपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है. बाकी आरोपियों की जमानत पहले ही हो चुकी है.