नेशनल हेराल्ड एक अंग्रेजी भाषा का अखबार था जिसकी स्थापना 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी. इसका उद्देश्य भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के विचारों को फैलाना था. इसके साथ दो अन्य भाषाओं में अखबार भी जुड़े थे- ‘नवजीवन’ (हिंदी) और ‘कौमी आवाज़’ (उर्दू)। यह अखबार ‘Associated Journals Limited’ (AJL) नामक कंपनी के अंतर्गत प्रकाशित होता था.
2008 में यह अखबार आर्थिक तंगी के चलते बंद हो गया. इसके बाद कांग्रेस पार्टी से जुड़ी एक नॉन-प्रॉफिट कंपनी ‘Young Indian’ (यंग इंडियन) ने AJL का अधिग्रहण कर लिया. इसी अधिग्रहण प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगा.
इस केस में मुख्य आरोप सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा लगाए गए थे, जिनके अनुसार- कांग्रेस पार्टी ने AJL को 90 करोड़ रुपये का ऋण दिया था, जिसे वापस नहीं लिया गया. यह ऋण ‘Young Indian’ को बहुत कम कीमत (लगभग 50 लाख रुपये) पर ट्रांसफर कर दिया गया, जिससे उसे AJL की संपत्ति पर अधिकार मिल गया. AJL के पास देश के कई बड़े शहरों में करोड़ों की संपत्ति है, जिन पर ‘Young Indian’ का नियंत्रण हो गया, जिससे अनैतिक लाभ मिला. खबरों की माने तो यंग इंडियन कंपनी में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की बड़ी हिस्सेदारी है (लगभग 76%), जिससे ये सीधे लाभार्थी बने.
इस केस में गांधी परिवार से जुड़े दिल्ली का हेराल्ड हाउस और अन्य प्रॉपर्टी शामिल हैं. सुब्रमनियन स्वामी ने इस केस को 2012 में कोर्ट लेकर गए. लंबी सुनवाई के बाद 26 जून 2014 को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने सोनिया गांधी, राहुल गांधी के अलावा मोतीलाल वोरा, सुमन दूबे और सैम पित्रोदा को समन जारी किया और कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए गए थे (National Herald Case in Delhi Court).
सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कोर्ट में ये कहते हुए आरोप लगाया कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के नाम पर नेशनल हेराल्ड की दो हजार करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की है (Money Laundry in National Herald Case ).
दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. इस मामले में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता टीडी की पैरवी कर रहे हैं. निचली अदालत के आदेश को निरर्थक बताते हुए चुनौती दी गई है. कांग्रेस पर आरोप हैं कि साजिश के तहत AJL को 90 करोड़ का कर्ज दिया गया.
दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेराल्ड केस में ED की याचिका पर सोनिया और राहुल गांधी को नोटिस जारी किया है. ED ने ट्रायल कोर्ट के FIR न होने के आधार पर चार्जशीट खारिज करने के आदेश को चुनौती दी है. अगली सुनवाई 12 मार्च 2026 को होगी.
ईडी ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी जिसमें जांच पर संज्ञान लेने से इनकार किया गया था. अगली सुनवाई मार्च 2026 में निर्धारित है। इस मामले में दोनों नेताओं को अपनी याचिका पर जवाब दाखिल करना होगा.
नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट जल्द सुनवाई करेगा. ईडी ने अपनी अपील में ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुुनौती दी है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत को खारिज कर दिया था. इस मामले की सुनवाई जस्टिस रविंदर दुदेजा की बेंच करेगी.
दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने 16 दिसंबर को ईडी की नेशनल हेराल्ड मामले में दायर की गई चार्जशीट का संज्ञान लेने से मना कर दिया था. ईडी का आरोप था कि कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी और राहुल गांधी समेत अन्य लोगों ने पैसों का घोटाला किया था.
नेशनल हेराल्ड केस में पार्लियामेंट के मकर द्वार पर कांग्रेस सांसदों ने धरना प्रदर्शन किया. हाल ही में ईडी ने नेशनल हैराल्ड मामले में चार्जशीट स्वीकार करने से इनकार किया था, जिसे कांग्रेस अपनी जीत मान रही है. इसके बाद सांसदों ने संसद सत्र में भाग लेने के बजाय यहां धरना देकर विरोध जताया. इस धरने प्रदर्शन का नेतृत्व केसी वेणुगोपाल ने किया.
नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फौरी राहत मिलने के बाद देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ता समर्थन में सड़कों पर उतरें. दिल्ली में भी कार्यकर्ताओं ने सत्यमेव जयते के नाद के साथ पदयात्रा निकाला जिसके बाद पुलिस ने कार्यकर्ताओं और प्रदेश प्रमुख अमित चावड़ा को एक के बाद एक डिटेन कर दिया गया.
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को मिली फौरी राहत के बाद कांग्रेस ने संसद परिसर से लेकर सड़कों तक प्रदर्शन किया. देश के कई राज्यों में कांग्रेस नेता और समर्थक सड़क पर उतर आए. वहीं अहमदाबाद में 100 से ज़्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए.
नेशनल हेराल्ड केस को लेकर राजनीतिक घटनाक्रम और विरोध लगातार बढ़ रहे हैं. कांग्रेस ने इस मामले में कांग्रेस परिवार को फौरी राहत मिलने के बावजूद कोर्ट के फैसले को चुनौती देने की बात कही है. प्रियंका गांधी ने इस मामले को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है और कहा है कि इसमें कोई वित्तीय अनियमितता नहीं है.
नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को मिली फौरी राहत के बाद कांग्रेस का देशभर में जोरदार प्रदर्शन जारी है. संसद से लेकर सड़कों तक कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया है. संसद परिसर में सांसद बैनर और पोस्टर लेकर विरोध जताते दिखे तो विभिन्न राज्यों में कांग्रेस नेता और समर्थक सड़कों पर नजर आए.
नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉण्ड्रिंग मामले में स्पेशल कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट को मान्यता देने से इनकार कर दिया है. इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर जोरदार हमला शुरू कर दिया है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राज्यसभा सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की. इसके अलावा, यूपी की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन का भी आयोजन किया.
नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोड़ा सहित अन्य आरोपियों को कोर्ट ने फौरी राहत दी है. कोर्ट ने चार्जशीट पर अभी कोई संज्ञान नहीं लिया है, लेकिन जांच पर कोई रोक भी नहीं लगाई गई है. इसका मतलब है कि मामला जांच के तहत बना रहेगा और आगे भी प्रक्रिया जारी रहेगी. इस मामले में आरोपियों को मिली यह राहत राजनीतिक और कानूनी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जा रही है.
नेशनल हेराल्ड केस में कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट का संज्ञान लेने से इनकार कर दिया था. इसे लेकर अब कांग्रेस पार्टी सरकार पर आक्रामक हो गई है. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गेे ने सरकार पर कांग्रेस नेताओं को बदनाम करने के लिए ईडी, सीबीआई का इस्तेमाल करने के आरोप लगाए हैं.
नेशनल हेराल्ड केस में आज एक बड़ा मोड़ आया. दिल्ली की अदालत ने सोनिया गांधी को आरोपी नंबर 1 और राहुल गांधी को आरोपी नंबर 2 बताने वाली ED की प्रॉसीक्यूशन कंप्लेंट जिसे आरोप पत्र समझ सकते हैं, उसे मानने से इनकार कर दिया. हालांकि केस की मेरिट पर अदालत ने कोई फैसला नहीं सुनाया. सवाल है कि क्या नेशनल हेराल्ड केस में पिक्चर अभी बाकी है या सोनिया-राहुल का दामन बच गया? देखें हल्ला बोल.
नेशनल हेराल्ड मामले में कोर्ट के फैसले पर वकील ने कहा कि आज कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है जिसमें कहा गया है कि कोई भी प्राइवेट व्यक्ति किसी के खिलाफ झूठे आरोप नहीं लगा सकता. इस मामले में सुब्रमण्यम स्वामी द्वारा की गई शिकायत को खारिज किया गया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सीबीआई ने इस मामले में कोई केस दर्ज नहीं किया, इसलिए ईडी को शिकायत के आधार पर जांच शुरू करनी पड़ी.
नेशनल हेराल्ड केस में विशेष अदालत ने गांधी परिवार के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की चार्जशीट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है. ईडी के लिए यह एक बड़ा झटका माना जा रहा है.
नेशनल हेराल्ड केस अब एक नई गुत्थी में फंस गया है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में दायर की जा रही चार्जशीट को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है. जज की दलीलों में चार्जशीट के कानूनी तौर पर तकनीकी पहलुओं पर बात की गई थी, लेकिन इतने भर से बाहर भाजपा और कांग्रेस को इस मामले में राजनीति करने का मौका मिल गया.
नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से फौरी राहत मिली है. कोर्ट ने ED की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया है क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग जांच तब तक मान्य नहीं होगी जब तक कि अपराध के संबंध में FIR दर्ज न हो. ऊपर से यह स्पष्ट किया गया कि जिस FIR के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच होनी थी, वह अभी तक दर्ज नहीं की गई है.
नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले से सोनिया और राहुल गांधी को बड़ी राहत मिली है. कोर्ट ने ED की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया. वहीं ED ने इसे तकनीकी आदेश बताते हुए अपील और दोबारा चार्जशीट दाखिल करने के संकेत दिए हैं.
नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बड़ी कानूनी राहत मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि FIR के बिना मनी लॉन्ड्रिंग की जांच और अभियोजन कानूनी रूप से वैध नहीं है.
नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल गांधी और सोनिया गांधी को बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय यानि ED द्वारा दाखिल चार्जशीट पर रिपोर्ट लेने से इनकार कर दिया है.