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आजम खान को सता रहा जौहर यूनिवर्सिटी में बुलडोजर चलने का डर, SC का खटखटाया दरवाजा

आजम खान की अर्जी में कहा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा तय की गई जमानत शर्तो के मुताबिक यूनिवर्सिटी कैम्पस की करीब 13 हेक्टेयर जमीन को जिला प्रशासन ने कब्जे में ले लिया है. लेकिन जमानत के वक्त ऐसी शर्त थोपना गलत है. इसके चलते अब प्रशासन कैंपस की दो इमारतों को गिराने की तैयारी में है.

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आजम खान 20 मई को जेल से रिहा हुए हैं. (फाइल फोटो)
आजम खान 20 मई को जेल से रिहा हुए हैं. (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • आजम खान को SC से मिली अंतरिम जमानत
  • आजम खान ने जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर दायर की SC में याचिका

सपा नेता आजम खान ने एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. दरअसल, आजम खान ने ये कदम जौहर यूनिवर्सिटी परिसर में इमारतों के कुछ हिस्से गिराए जाने की कार्रवाई की आशंका के बीच उठाया है. आजम खान ने कोर्ट में याचिका दायर कर ऐसी किसी भी कार्रवाई पर रोक लगाने की गुहार लगाई है.

आजम खान की ओर से वकील निजाम पाशा ने अर्जी दाखिल करते हुए वेकेशन बेंच से जल्द सुनवाई करने की मांग की है. वहीं, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, याचिका लिस्ट कराने के लिए रजिस्ट्रार के सामने रखें. 

'दो इमारतों को गिराने की तैयारी में सरकार'

आजम खान की अर्जी में कहा गया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा तय की गई जमानत शर्तो के मुताबिक यूनिवर्सिटी कैम्पस की करीब 13 हेक्टेयर जमीन को जिला प्रशासन ने कब्जे में ले लिया है. लेकिन जमानत के वक्त ऐसी शर्त थोपना गलत है. इसके चलते अब प्रशासन कैंपस की दो इमारतों को गिराने की तैयारी में है. कभी भी बुलडोजर कार्रवाई हो सकती है. लिहाजा सुप्रीम कोर्ट जल्द इस मामले पर सुनवाई कर दखल दे. 

27 महीने बाद जेल से बाहर आए आजम

आजम खान 20 मई को जेल से रिहा हो गए थे. वे 27 महीने से सीतापुर जेल में बंद थे. उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आजम खान की जमानत की शर्तें ट्रायल कोर्ट तय करेगा और सामान्य जमानत के लिए आजम को समुचित और सक्षम अदालत में दो हफ्ते के भीतर अर्जी लगानी होगी. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि ट्रायल कोर्ट से रेगुलर बेल मिलने तक अंतरिम आदेश लागू रहेगा. उधर, आजम खान सोमवार को लखनऊ पहुंचे. उन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ विधायक पद की शपथ ली. 

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