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राजीव हत्याकांड: सातों दोषियों की रिहाई की घोषणा

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता ने बुधवार को कहा कि राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों को रिहा किया जाएगा. राज्य विधानसभा में सरकार के फैसले की घोषणा करते हुए जयललिता ने कहा कि सरकार वी.श्रीहरण ऊर्फ मुरुगन, ए.जी.पेरारीवलन उर्फ अरिवु, टी. सुथेंद्रराजा उर्फ संथान, नलिनी, रॉबर्ट पायस, जयकुमार और रविचंद्रन को रिहा करेगी.

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इन तीनों की फांसी की सजा SC ने माफ की है
इन तीनों की फांसी की सजा SC ने माफ की है

तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता ने बुधवार को कहा कि राजीव गांधी हत्याकांड के दोषियों को रिहा किया जाएगा. राज्य विधानसभा में सरकार के फैसले की घोषणा करते हुए जयललिता ने कहा कि सरकार वी.श्रीहरण उर्फ मुरुगन, ए.जी.पेरारीवलन उर्फ अरिवु, टी. सुथेंद्रराजा उर्फ संथान, नलिनी, रॉबर्ट पायस, जयकुमार और रविचंद्रन को रिहा करेगी.

सभी सात भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में दोषी पाए गए हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मुरुगन, पेरारिवलन और संथान को दिए गए मृत्युदंड को यह कहते हुए आजीवन कारावास में तब्दील करने का फैसला सुनाया कि उनकी दया याचिका की सुनवाई सालों से अकारण लंबित रही है.

दोषियों की रिहाई का फैसला बुधवार को मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का फैसला केंद्र को भेजा जाएगा. यदि तीन दिनों के अंदर केंद्र से जवाब आ जाता है, तो राज्य सरकार सभी सात दोषियों को रिहा कर देगी.

भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की मई 1991 में हत्या कर दी गई थी. हत्या की साजिश रचने वालों को टाडा अदालत ने 1998 में दोषी ठहराया था और मृत्युदंड की सजा सुनाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई 1999 को इस पर अपनी मुहर लगाई थी.

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