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शादी की उम्र 18 साल करने की मांग, SC ने लगाया 25 हजार का जुर्माना

याचिका में लड़कों की शादी की उम्र सीमा 21 से घटाकर 18 साल करने की मांग की गई थी. कोर्ट ने इस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया और कहा कि अगर कोई लड़का इस मांग के साथ आता है तब हम देखेंगे.

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सुप्रीम कोर्ट (फोटो- आजतक आर्काइव)
सुप्रीम कोर्ट (फोटो- आजतक आर्काइव)

सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है, जिसमें लड़कों की शादी की उम्र 18 साल करने की मांग की गई थी. कोर्ट ने इस मांग वाली जनहित याचिका को न सिर्फ नकार दिया है, बल्कि इस पर सख्त प्रतिक्रिया भी जाहिर की है.

इस याचिका में कहा गया था कि देश में वोट देने का अधिकार 18 साल की उम्र में मिल जाता है. वहीं, सेना में भर्ती के लिए भी न्यूनतम उम्र सीमा 18 साल ही है. ऐसे में शादी करने की आयु भी 21 से घटाकर इतनी ही की जाना चाहिए.

यह याचिका एक वकील की तरफ से दायर की गई थी. सोमवार को जब इस याचिका पर कोर्ट ने सुनवाई की तो उसे सिरे से खारिज कर दिया गया. कोर्ट ने याचिका को नकारते हुए स्पष्ट कहा कि अगर 18 साल का कोई लड़का इस याचिका के साथ आता है, तो तब हम इसे देखेंगे.

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कोर्ट ने सिर्फ याचिका ही खारिज नहीं की, बल्कि उसे दायर करने वाले वकील पर नाराजगी भी जताई. इसके लिए कोर्ट ने बाकायदा याचिकाकर्ता पर अर्थदंड भी लगा दिया. कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है.

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