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रतुल पुरी को झटका, गैर जमानती वॉरंट रद्द करने की याचिका कोर्ट में खारिज

रतुल पुरी को मंगलवार को ही प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक फ्रॉड के मामले में गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने फिलहाल रतुल को 6 दिन की कस्टडी में भेजा हुआ है.

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रतुल पुरी की फाइल फोटो (क्रेडिट-IANS)
रतुल पुरी की फाइल फोटो (क्रेडिट-IANS)

मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी को दिल्ली की रॉउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा है. कोर्ट ने उनकी गैर जमानती वॉरंट रद्द करने की याचिका को खारिज कर दिया है.

अगस्ता वेस्टलैंड केस में पूछताछ के लिए बुलाए जाने के बाद जब वह पेश नहीं हुए तो उनके खिलाफ गैर जमानती वॉरंट जारी कर दिया गया था. रतुल ने कोर्ट में इसे चुनौती दी थी.

रतुल पुरी को मंगलवार को ही प्रवर्तन निदेशालय ने बैंक फ्रॉड के मामले में गिरफ्तार किया था. कोर्ट ने फिलहाल रतुल को 6 दिन की कस्टडी में भेजा हुआ है. रतुल पुरी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता कमलनाथ के भांजे हैं.

मोजर बेयर के तत्कालीन कार्यकारी निदेशक रतुल पुरी के खिलाफ शनिवार को सीबीआई ने केस दर्ज किया था. ये मामला सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 354.51 करोड़ रुपये की चपत लगाने से जुड़ा है.

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रतुल पुरी के खिलाफ अगस्ता वेस्टलैंड मामले में जांच चल रही है. रतुल पुरी पर उनकी कंपनी के जरिए कथित तौर पर रिश्वत लेने का आरोप है.

प्रवर्तन निदेशालय का आरोप है कि रतुल पुरी की स्वामित्व वाली कंपनी से जुड़े खातों का उपयोग रिश्वत की रकम लेने के लिए किया गया. अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर डील 3,600 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है.

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