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विवादित मुस्लिम धर्म प्रचारक जाकिर नाइक के खिलाफ NIA ने दर्ज की FIR, मुंबई के 10 ठिकानों पर मारी रेड

सरकार ने मुस्लिम धर्म प्रचारक जाकिर नाइक के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. एनआईए ने शनिवार को जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज एक मामले में 10 स्थानों पर छापे मारे. एनआईए ने आतंकवाद रोधी कानून यूएपीए के तहत दर्ज एक प्राथमिकी में नाइक, आईआरएफ और अन्य का नाम शामिल किया है.

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जाकिर नाइक
जाकिर नाइक

सरकार ने मुस्लिम धर्म प्रचारक जाकिर नाइक के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. एनआईए ने शनिवार को जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन के खिलाफ दर्ज एक मामले में 10 स्थानों पर छापे मारे. एनआईए ने आतंकवाद रोधी कानून यूएपीए के तहत दर्ज एक प्राथमिकी में नाइक, आईआरएफ और अन्य का नाम शामिल किया है. एनआईए ने सभी कागजातों को सीलबंद करते हुए अपने कब्जे में ले लिया. एजेंसी के अधिकारियों के साथ काफी संख्या में मुंबई पुलिस भी मौजूद रही.

एनआईए के डीजी ने इंडिया टुडे से कहा कि यह कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है. आगे के लिए सबूतों के लिए छापेमारी की गई. सूत्रों के अनुसार, पूछताछ के लिए नाइक को बुलाया जा सकता है. वह अभी भारत से बाहर है. नाइक पर ओसामा बिन लादेन का गुणगान करने का आरोप है और उसने कहा था कि सभी मुसलमानों को आतंकवादी होना चाहिए.

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IRF पर 5 साल का बैन
सरकार ने कुछ दिन पहले ही नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर पांच साल का बैन लगा दिया था. जाकिर की संस्था पर गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है. इसके पहले जाकिर नाइक के एनजीओ पर विदेश से चंदा लेने पर रोक लगाई गई थी. सरकार ने अपने गजट नोटिफिकेशन में कहा था कि जाकिर नाइक का एनजीओ गैरकानूनी गतिविधियों में तो लिप्त है ही साथ ही धार्मिक भावना भड़काने का भी आरोप भी आरोप लगा था.

जाकिर नाइक की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन उस वक्त घेरे में आ गई थी जब बांग्लादेश में हुए आतंकी हमले के दौरान आतंकी ने जाकिर नाइक के भाषणों का हवाला दिया था. गृह मंत्रालय आतंक रोधी कानून के तहत जाकिर नाइक की संस्था पर प्रतिबंध लगाने जा रही है. सूत्रों की मानें तो इसको लेकर कैबिनेट की मीटिंग के लिए गृह मंत्रालय ने मसौदा भी तैयार कर लिया है. आधिकारिक सूत्रों की मानें तो जाकिर नाइक की एनजीओ को प्रतिबंधित करने से पहले तमाम गैरकानूनी गतिविधियों की जांच की गई है जिसके बाद संस्था के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियों से रोकधाम अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है.

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