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छगन भुजबल मनी लॉन्ड्रिंग केस: SIT को 2 महीने में फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश

महाराष्ट्र के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री छगन भुजबल के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुनवाई करते हुए गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने SIT को 2 महीने के भीतर फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया. महाराष्ट्र सदन घोटाले में ACB ने हाई कोर्ट से जांच के लिए 2 महीने का वक्त मांगा है.

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छगन भुजबल (फाइल फोटो)
छगन भुजबल (फाइल फोटो)

महाराष्ट्र के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री छगन भुजबल के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुनवाई करते हुए गुरुवार को बॉम्बे हाई कोर्ट ने SIT को 2 महीने के भीतर फाइनल रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया. महाराष्ट्र सदन घोटाले में ACB ने हाई कोर्ट से जांच के लिए 2 महीने का वक्त मांगा है.

22 जुलाई को होगी अगली सुनवाई
इस में अब हाई कोर्ट अगली सुनवाई 22 जुलाई को करेगा और उससे पहले SIT को फाइनल रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करनी है. SIT को बाकी आरोपों पर एक प्राथमिक रिपोर्ट 20 जुलाई को दाखिल करनी है. प्रवर्तन निदेशालय ने हाईकोर्ट से केस पर निगरानी की मांग की है.


महाराष्ट्र पुलिस के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) ने मंगलवार को और उनके परिवार के सदस्यों की नासिक, मुंबई, ठाणे और नवी मुंबई में मौजूद अनेक संपत्तियों पर छापे मारे थे.

भुजबल के ख‍िलाफ दो मामले
ACB ने इस महीने की शुरुआत में छगन भुजबल के दो प्राथमिकी दर्ज की थीं. इनमें से एक नई दिल्ली में महाराष्ट्र सदन के निर्माण में भ्रष्टाचार से जुड़ी है, वहीं दूसरी मुंबई के कलीना में एक प्रमुख भूखंड के आवंटन से संबंधित है.

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