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SC का फैसला- PDS जैसी अन्य सेवाओं के लिए आधार कार्ड नहीं होगा अनिवार्य

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल सरकारी दर पर अनाज या केरोसिन तेल जैसी चीजों के लिए अनिवार्य नहीं किया जा सकता है.

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सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड के इस्तेमाल पर फैसला दिया
सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड के इस्तेमाल पर फैसला दिया

सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि आधार कार्ड का इस्तेमाल सरकारी दर पर अनाज या केरोसिन तेल जैसी चीजें पाने के लिए अनिवार्य नहीं किया जा सकता है. हालांकि कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा है कि वह आधार कार्ड को LPG, PDS आदि से लिंक कर सकती है, लेकिन यह काम भी पूरी तरह एेच्छ‍िक होगा.

इस तरह, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ कल्याणकारी योजनाओं के लिए इस समय आधार कार्ड के स्वैच्छिक इस्तेमाल की इजाजत देने के लिए अपने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन से इनकार कर दिया. कोर्ट ने कहा कि सारे बिन्दुओं पर संविधान की पीठ सुनवाई करेगी.

गौरतलब है कि सेबी व आरबीआई के अलावा गुजरात और झारखंड समेत कई राज्यों सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट से यह स्पष्ट करने के लिए अर्जी लगाई थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को संवैधानिक पीठ को भेज दिया है.

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