सुप्रीम कोर्ट में मुख्य चुनाव आयुक्त के निलंबन की मांग को लेकर दायर याचिका पर अहम सुनवाई हुई. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. हालांकि, कोर्ट ने फिलहाल मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के निलंबन की तत्काल मांग को खारिज कर दिया है. अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल मीडिया रिपोर्टों के आधार पर इस तरह का गंभीर आदेश नहीं दिया जा सकता. याचिकाकर्ता का आरोप है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने कई महत्वपूर्ण फैसले अकेले ही लिए और उनमें बाकी चुनाव आयुक्तों की सहमति नहीं ली गई.