हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट Karnataka High Court आज फैसला सुनाएगा. 25 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान उच्च न्यायालय ने शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. तीन न्यायाधीशों की खंडपीठ में शामिल न्यायमूर्ति कृष्ण एस. दीक्षित और न्यायमूर्ति खाजी जयबुन्नेसा मोहियुद्दीन ने तर्को और प्रतिवादों को सुनने के बाद मामले पर फैसले को सुरक्षित रख लिया था. उधर, हिजाब मामले में फैसले को देखते हुए बेंगलुरु में कई पाबंदियां लगाई गई हैं. 15 मार्च से 21 मार्च तक बेंगलुरु में सार्वजनिक स्थानों पर सभी प्रकार की सभा, आंदोलन, विरोध या समारोह पर प्रतिबंध है. देखिए आज का एजेंडा.
After days of protests, counter-protests, allegations, counter-allegations and back-to-back hearings, the Karnataka High Court is set to pronounce its verdict on the hijab case on Tuesday, March 15.