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'अगर आपको भारत पसंद नहीं तो...', दिल्ली HC ने विकिपीडिया को दी सख्त चेतावनी

दिल्ली हाई कोर्ट ने विकिपीडिया के प्रतिनिधि को 25 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में मौजूद होने का निर्देश दिया है. हाई कोर्ट ने वकील के इस कथन पर आपत्ति जताई कि उन्हें अदालत में उपस्थित होने में वक्त लगा, क्योंकि संस्था भारत में स्थित नहीं है.

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दिल्ली हाई कोर्ट (फाइल फोटो)
दिल्ली हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

दिल्ली हाई कोर्ट ने न्यूज एजेंसी एएनआई की अवमानना ​​याचिका पर विकिपीडिया को नोटिस जारी किया है. याचिका में कहा गया था कि हाई कोर्ट के द्वारा दिए गए पहले के आदेश में विकिपीडिया को एएनआई के 'विकिपीडिया पेज' पर कथित रूप से अपमानजनक एडिटिंग करने वाले सब्सक्राइबर्स की जानकारी का खुलासा करने का निर्देश दिया गया था, जिसका पालन नहीं किया गया है.

कोर्ट ने विकिपीडिया के ऑथराइज्ड प्रतिनिधि को 25 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में मौजूद होने का निर्देश दिया है. हाई कोर्ट ने वकील के इस कथन पर आपत्ति जताई कि उन्हें अदालत में उपस्थित होने में वक्त लगा, क्योंकि संस्था भारत में स्थित नहीं है.

'अगर आपको भारत पसंद नहीं...'

हाई कोर्ट ने कहा कि हम यहां आपके व्यापारिक लेन-देन बंद कर देंगे. हम सरकार से विकिपीडिया को ब्लॉक करने के लिए कहेंगे. अगर आपको भारत पसंद नहीं है, तो कृपया भारत में काम न करें.

यह भी पढ़ें: UPSC ने दिल्ली हाई कोर्ट को बताया- पूजा खेडकर को दो दिन में मिल जाएगी अफसरी रद्द करने के आदेश की कॉपी

बता दें कि यह विवाद तब शुरू हुआ, जब एएनआई ने समाचार एजेंसी के कथित अपमानजनक मामले को लेकर विकिपीडिया के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया. 20 अगस्त को, विकिपीडिया समन जारी होने के बाद कोर्ट के समक्ष उपस्थित हुआ था. कोर्ट ने विकिपीडिया को निर्देश दिया कि वह दो हफ्ते के अंदर एएनआई को तीनों व्यक्तियों के सब्सक्राइबर डीटेल्स का खुलासा करे.

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