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मानहानि मामले में बढ़ीं अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें, मध्य प्रदेश HC ने गिरफ्तारी वारंट पर लगी रोक हटाई

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता आकाश विजयवर्गीय द्वारा दायर मानहानि मामले में भोपाल की विशेष अदालत द्वारा जारी टीेएमसी नेता अभिषेक बनर्जी की गिरफ्तारी वारंट पर लगी अंतरिम रोक को पूरी तरह हटा दिया है.

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अभिषेक बनर्जी. (Photo: PTI)
अभिषेक बनर्जी. (Photo: PTI)

TMC महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मानहानि के मामले में उनके खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट पर लगी अंतरिम रोक हटा दी है और उनकी याचिका को खारिज कर दिया है.

दरअसल, ये पूरा मामला नवंबर 2020 में कोलकाता में आयोजित एक राजनीतिक रैली के दौरान अभिषेक बनर्जी द्वारा बीजेपी नेता आकाश विजयवर्गीय के खिलाफ कथित तौर पर 'गुंडा' शब्द का इस्तेमाल करने से जुड़ा हुआ है, जिसे लेकर पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय ने भोपाल की अदालत में मानहानि का मुकदमा दायर किया था.

MP-MLA कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था, जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया था. हाईकोर्ट में अपनी याचिका में TMC नेता ने तर्क दिया था कि वह संसद सदस्य हैं और उनके फरार होने की संभावना नहीं है. याचिका पर सुनवाई करते हुए, एकल पीठ ने पिछले साल 12 नवंबर को गिरफ्तारी वारंट के अमल पर रोक लगा दी थी.

अनुपस्थिति पर कोर्ट ने लिया संज्ञान

इसी मामले में बुधवार को हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से कोई पेश नहीं हुआ. अनुपस्थिति का गंभीरता से संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति प्रमोद कुमार अग्रवाल की सिंगल बेंच ने अपने आदेश में कहा कि ऐसा लगता है कि याचिकाकर्ता की याचिका को आगे बढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं रही है.

इसके बाद जस्टिस अग्रवाल ने गिरफ्तारी वारंट पर लगी रोक हटा दी और याचिका खारिज करते हुए आदेश दिया कि आदेश की एक कॉपी भोपाल कोर्ट को भेजी जाए. अदालत ने आदेश की एक कॉपी तुरंत ट्रायल कोर्ट को भेजने का निर्देश पुलिस और संबंधित अधिकारियों को दिया है.

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