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तहव्वुर राणा की परिवार से बातचीत की याचिका पर NIA ने जताया विरोध, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला

पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई के दौरान एनआईए ने तहव्वुर राणा की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जांच जारी है और यह एक महत्वपूर्ण चरण में है. जांच एजेंसी ने तर्क दिया कि ऐसी आशंका है कि तहव्वुर राणा कुछ जानकारी दे सकता है.

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तहव्वुर राणा (फाइल फोटो)
तहव्वुर राणा (फाइल फोटो)

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने बुधवार को 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा (Tahawwur Rana) की याचिका पर बुधवार फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उसने अपने परिवार से फोन पर बातचीत की इजाजत मांगी है. कोर्ट ने बंद कमरे में सुनवाई के दौरान NIA और राणा दोनों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा गया. संभावना है कि अदालत आज अपना फैसला सुनाएगी. 

सूत्रों के मुताबिक, सुनवाई के दौरान एनआईए ने तहव्वुर राणा की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जांच जारी है और यह एक महत्वपूर्ण चरण में है. जांच एजेंसी ने तर्क दिया कि ऐसी आशंका है कि तहव्वुर राणा कुछ जानकारी दे सकता है.

राणा की तरफ से क्या दलील दी गई?

तहव्वुर राणा के वकील ने तर्क दिया कि वह एक विदेशी नागरिक है और उसका परिवार जानना चाहता है कि वह कैसा है.

यह भी पढ़ें: मुंबई टेरर अटैक: तहव्वुर राणा की इस याचिका का विरोध, NIA ने कहा- अहम जानकारी लीक हो जाएगी

तहव्वुर राणा से चल रही है पूछताछ

मौजूदा वक्त में एनआईए तहव्वुर राणा से पूछताछ कर रही है. पिछले दिनों उसे अमेरिका से प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया था. 64 साल के पाकिस्तानी मूल के कनाडाई बिजनेसमेन तहव्वुर राणा को भारत लाया गया और 18 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया गया. तहव्वुर राणा पर भारत में साजिश, हत्या, आतंकवादी कृत्य करने और जालसाजी सहित कई अपराधों के आरोप हैं.
 

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