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राज्यसभा चुनाव

राज्यसभा चुनाव

राज्यसभा चुनाव

भारतीय संसद के उपरी सदन, राज्यसभा (Rajya Sabha) के सदस्य संसद में भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं. राज्यसभा सांसदों का चुनाव राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा दिए गए मतों से किया जाता है (Rajya Sabha Election Process). कुल 245 सदस्यों वाली राज्यसभा में 233 सदस्य चुनाव के जरिए चुने जाते हैं. राज्यसभा चुनाव छह साल के तय चक्र के तहत होते हैं. 

राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या लोकसभा में सदस्यों से कम है और निचले सदन (लोकसभा) की तुलना में इसका अधिकार क्षेत्र भी कम है. लोकसभा के उलट राज्यसभा एक स्थायी निकाय है, यानी यह कभी भंग नहीं किया जा सकता है (Rajya Sabha Permanent Body). प्रत्येक दूसरे वर्ष, इसके एक तिहाई सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं और तीसरे वर्ष की शुरुआत में नए चुनाव और राष्ट्रपति के नामांकन द्वारा रिक्त पदों को भरा जाता है (Rajya Sabha Election Date). राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल छह वर्ष का होता है (Rajya Sabha Member Tenure). 

हालांकि, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के अनुसार वर्तमान में सदस्यों की संख्या 245 है, जिसे अधिनियम में संशोधन करके 250 तक बढ़ाया जा सकता है, जिनमें से 233 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा कला, साहित्य, विज्ञान और सामाजिक सेवाएं में उनके योगदान के लिए मनोनीत किए जाते हैं (Rajya Sabha Members Nominated by President). 

राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए किसी भी व्यक्ति का भारतीय नागरिक होना अनिवार्य है. इसके अलावा उसकी उम्र 30 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए (Rajya Sabha Election Qualification)

 

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