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मथुराः कृष्ण जन्मभूमि के कोर्ट कमिश्नर नियुक्ति का फैसला टला, अब 11 जनवरी को होगी सुनवाई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर को पिछली सुनवाई पर श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से दाखिल याचिका मंजूर कर ली थी. हाईकोर्ट में श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से ऑर्डर 26 रूल 9 में अर्जी दाखिल की गई थी. अर्जी में एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे कराए जाने की मांग की गई थी.

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मथुरा में शाही ईदगाह परिसर. (फाइल फोटो)
मथुरा में शाही ईदगाह परिसर. (फाइल फोटो)

मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगली तारीख तय की है. इस मामले में कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किए जाने के मामले में अब अगले साल 11 जनवरी को सुनवाई होगी. 

दरअसल हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर को पिछली सुनवाई पर श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से दाखिल याचिका मंजूर कर ली थी. हाईकोर्ट में श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से ऑर्डर 26 रूल 9 में अर्जी दाखिल की गई थी. अर्जी में एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे कराए जाने की मांग की गई थी. अर्जी पर सुनवाई होने के बाद जस्टिस मयंक कुमार जैन ने 16 नवंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. हाईकोर्ट में अर्जी पर श्रीकृष्ण विराजमान की ओर से अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने बहस की थी.

बता दें कि मथुरा विवाद से जुड़ी सभी 18 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट सुनवाई कर रही है. अयोध्या जन्मभूमि विवाद की तर्ज पर मथुरा विवाद का इलाहाबाद हाईकोर्ट में ही ट्रायल चल रहा है. 

पिछली सुनवाई में मान ली गई थी ये मांग

बता दें कि इलाहाबाद हाईकोर्ट मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के सर्वे को अदालत ने मंजूरी दे चुकी है. मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर से सटे शाही ईदगाह परिसर के सर्वेक्षण के लिए अदालत की निगरानी में एक एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति की मांग स्वीकार कर ली गई है. 

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