scorecardresearch
 

Hijab controversy: हिजाब विवाद पर फैसला, कर्नाटक के कई शहरों में धारा 144 लागू, सीएम बोले- कोर्ट के आदेश का पालन करें

Hijab controversy Reaction: हिजाब विवाद पर मंगलवार को कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि हिजाब इस्लाम में अनिवार्य नहीं है. इसके बाद राजनीतिक गलियारों से बयान आने शुरू हो गए. लिहाजा सूबे के मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी कोर्ट के आदेश का पालन करें.

Advertisement
X
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (फाइल फोटो)
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (फाइल फोटो)
स्टोरी हाइलाइट्स
  • कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
  • भाजपा नेताओं ने किया फैसले का स्वागत

Hijab controversy Reaction: कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल-कॉलेजों में मुस्लिम लड़कियों के हिजाब पहनने पर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने हिजाब विवाद में याचिक खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि हिजाब धर्म का हिस्सा नहीं है. न ही हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य है. लिहाजा स्टूडेंट स्कूल की यूनिफॉर्म पहनने से मना नहीं कर सकते. वहीं सीएम ने कहा कि सभी कोर्ट के आदेश का पालन करें. बता दें कि कर्नाटक के कई शहरों में धारा 144 लागू है. लिहाजा सुरक्षा को लेकर भी केंद्रीय संसदीय मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा कि सभी से अपील है कि शांति बनाए रखें.

हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं. छात्रों के लिए शिक्षा जरूरी है. सभी लोग हाईकोर्ट के आदेश का पालन करें. शांति बनाए रखें.

'हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत'

हिजाब पर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी ने कहा मैं कोर्ट के फैसले का स्वागत करता हूं. मेरी सभी से अपील है कि राज्य और देश को आगे बढ़ना है. सभी को HC के आदेश को मानकर शांति बनाए रखनी है.

स्टूडेंट का काम पढ़ाई करना है: प्रह्लाद जोशी

प्रह्लाद जोशी ने कहा कि स्टूडेंट का काम पढ़ाई करना है. हिंदू-मुस्लिम जातिवाद को दरकिनार कर पढ़ाई करें. किसी प्रकार का विवाद खड़ा न करें. हम यही कहते हैं कि छात्र अपना ध्यान पढ़ाई में लगाएं.

Advertisement


महबूबा मुफ्ती ने फैसले को बताया निराशाजनक


पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद कहा कि हिजाब प्रतिबंध को बरकरार रखने का कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला बेहद निराशाजनक है. एक तरफ हम महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करते हैं, फिर भी हम उन्हें एक साधारण विकल्प के अधिकार से वंचित कर रहे हैं. यह सिर्फ धर्म के बारे में नहीं है बल्कि चुनने की स्वतंत्रता है.

शिक्षा मंत्री बोले- कोर्ट के फैसले का सम्मान


कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने कोर्ट के फैसले के बाद कहा कि हम हाईकोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं. कर्नाटक सरकार के रुख को हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है.

हिजाब मुद्दा टांय-टांय फिस्स


केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने हिजाब मामले पर कहा कि हिजाब के मुद्दे पर जो हॉरर और हंगामा था, वह टांय टांय फिस्स हो गया.

कांग्रेस-बीजेपी विधायकों की प्रतिक्रिया

बीजेपी के विधायक हाती भूषण ठाकुर ने हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत किया. साथ ही मांग की है कि अब समान नागरिक संहिता अस्तित्व में आनी चाहिए, ताकि शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध लगा दिया जाए. वहीं कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान ने हाईकोर्ट की दूरदर्शिता का स्वागत किया है. 


ये भी पढ़ें

 

Advertisement
Latest News in Hindi »
Advertisement