बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिशा सालियन मामले की जांच CBI से कराने का आदेश दिया है. बॉम्बे हाईकोर्ट ने जांच के लिए CBI के एक सीनियर अधिकारी को नियुक्त करने को कहा है. साथ ही याचिकाकर्ता का बयान दर्ज करने को कहा है।बॉम्बे हाई कोर्ट ने सतीश सालियन की शिकायत पर FIR दर्ज करने और CBI से जांच कराने का निर्देश दिया है. मुंबई क्षेत्र के प्रभारी CBI के ज्वाइंट निदेशक इस मामले में जांच अधिकारी के तौर पर CBI के किसी अनुभवी और वरिष्ठ अधिकारी को नियुक्त करेंगे. ये अधिकारी याचिकाकर्ता का बयान दर्ज करेगा और FIR दर्ज करेगा. जांच अधिकारी उन सभी पहलुओं की जांच करेगा जिनसे जुड़ी परिस्थितियों में याचिकाकर्ता की बेटी की मौत हुई थी.