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महिलाओं को नाइट शि‍फ्ट में काम करने की इजाजत देगी महाराष्ट्र सरकार

महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को नाइट शिफ्ट में फैक्ट्रियों में काम करने की इजाजत देने के लिए फैक्ट्री अधिनियम, 1948 में जरूरी बदलाव करने का फैसला लिया है. बुधवार को मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया.

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मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस
मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस

महाराष्ट्र सरकार ने महिलाओं को नाइट शिफ्ट में फैक्ट्रियों में काम करने की इजाजत देने के लिए फैक्ट्री अधिनियम, 1948 में जरूरी बदलाव करने का फैसला लिया है. बुधवार को मुंबई में मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया.

एक अधिकारी ने बताया कि पहले फैक्ट्री अधिनियम, 1948, की धारा 66 (1) (सी) के तहत महिलाओं के शाम सात बजे से सुबह छह बजे तक फैक्ट्री में काम करने की इजाजत नहीं थी. अब इसे खत्म कर दिया जाएगा. नाइट शिफ्ट में महिलाओं की सुरक्षा संबंधित प्रतिष्ठानों के मैनेजमेंट को सुनिश्चित करनी होगी.

मंत्रिमंडल ने फैक्ट्री अधिनियम, 1948 में जरूरी बदलाव करने का भी फैसला किया है जिससे 14,300 फैक्ट्रियां इंस्पेक्टर राज से मुक्त हो जाएंगी. मंत्रिमंडल ने नागपुर और पुणे में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (IIIT) की स्थापना को भी मंजूरी दी. नागपुर IIIT के लिए वारंगा में और पुणे के लिए चाकन में जमीन दी जाएगी.

- इनपुट भाषा

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