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1 महीने में 3 बार बेची गई युवती, 10-10 दिन की शादी, चौथी डील से पहले पी लिया जहर

बीड जिले में मानव तस्करी का दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां 21 वर्षीय विवाहिता को महज एक महीने में तीन बार अलग-अलग लोगों को बेचकर जबरन शादी कराई गई. चौथी बार बेचने की तैयारी की खबर मिलते ही पीड़िता ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश कर ली.    

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1 महीने में 3 बार बेची गई महिला (Photo: representational image )
1 महीने में 3 बार बेची गई महिला (Photo: representational image )

पैसों के लालच में इंसानियत किस हद तक गिर सकती है, इसका दर्दनाक उदाहरण महाराष्ट्र के बीड जिले से सामने आया है। यहां एक 21 वर्षीय विवाहिता को महज सौदे की चीज समझकर एक महीने के भीतर तीन अलग-अलग लोगों को बेच दिया गया और हर बार उसकी जबरन शादी करा दी गई. लगातार हो रही इस बेइज्जती और मानसिक यातना से टूटकर आखिरकार महिला ने जहर खाकर अपनी जान देने की कोशिश कर ली.

महाराष्ट्र के बीड जिले के आष्टी तालुका से यह रूह कपां देने वाली घटना सामने आई है. यहां केवल पैसों के लालच में एक 21 वर्षीय विवाहिता को एक ही महीने के भीतर तीन अलग-अलग जगहों पर बेचा गया और जबरन उसकी शादी कराई गई. इस निरंतर मानव तस्करी और मानसिक प्रताड़ना से तंग आकर पीड़िता ने जहर खाकर अपनी जीवनलीला समाप्त करने की कोशिश की.

लातूर की रहने वाली इस पीड़िता की पहली शादी दो साल पहले हुई थी, लेकिन पति के खराब बर्ताव के कारण वह अपने मायके में रह रही थी. इसी दौरान उसकी मुलाकात पुणे के हडपसर की एक एजेंट महानंदा से हुई. महानंदा ने उसे दूसरी अच्छी शादी का झांसा दिया और पुणे ले गई. वहां महानंदा ने 5 लाख रुपये लेकर अमर कालभोर नाम के व्यक्ति से उसकी जबरन शादी करा दी. महज 10 दिनों के भीतर ही उसे वहां से निकालकर 4.5 लाख रुपये में दूसरे व्यक्ति को बेच दिया गया. दरिंदगी का सिलसिला यहीं नहीं रुका, 4 मार्च 2026 को आष्टी तालुका के कानडी बुद्रुक के एक व्यक्ति से उसकी तीसरी शादी कराकर फिर से 4.5 लाख रुपये ऐंठ लिए गए.

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6 मार्च को जब आरोपियों ने उसे फोन कर चौथी शादी के लिए तैयार रहने को कहा, तो पीड़िता बुरी तरह टूट गई. बार-बार बेचे जाने के अपमान और भविष्य के अत्याचार के डर से उसने जहरीली दवा पी ली. फिलहाल उसका इलाज मिरजगांव के एक अस्पताल में चल रहा है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है.

आष्टी पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्य आरोपी महानंदा, उसके पति और तुलजापुर के दो अन्य लोगों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 318 और 61 (मानव तस्करी और धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस निरीक्षक शरद ज्ञानदेव भुतेकर के मार्गदर्शन में उपनिरीक्षक श्रीकृष्ण शिंदे इस अंतर-जिला गिरोह की जांच कर रहे हैं.

 

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