दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर लागू पूर्ण प्रतिबंध के बीच गुरुग्राम में दीवाली के लिए कुछ शर्तों के साथ राहत दी गई है. जिला प्रशासन ने केवल सीएसआईआर-नीरी (CSIR-NEERI) से प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति दी है. हालांकि, यह छूट सीमित जगहों और तय समय के लिए ही होगी. प्रशासन ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
उपायुक्त (डीसी) उत्तम सिंह के मुताबिक, जिले में केवल 23 चिन्हित स्थानों पर लाइसेंसधारी व्यापारी 6 नवंबर 2026 तक ग्रीन पटाखे बेच सकेंगे. इन तय जगहों के अलावा किसी भी सार्वजनिक या निजी स्थान पर पटाखों की बिक्री गैरकानूनी होगी. पटाखों के डिब्बे सीलबंद होने चाहिए और उन पर पीईएसओ (PESO) लाइसेंस के साथ विशिष्ट क्यूआर कोड होना जरूरी है.
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सिर्फ दो दिन और तय समय पर जला सकेंगे पटाखे
प्रशासन ने पटाखे जलाने के लिए भी सख्त समय-सीमा तय की है. आम लोग केवल 7 और 8 नवंबर को पटाखे चला सकेंगे. इसके लिए सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है. इन समय-सीमाओं के अलावा पटाखे जलाने पर पूरी तरह रोक रहेगी.
इसके अलावा अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक और जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों, शिक्षण संस्थानों और अधिसूचित साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी. यह पाबंदी मरीजों, बुजुर्गों और बच्चों को ध्वनि और वायु प्रदूषण से बचाने के लिए लगाई गई है.
नियम तोड़ने पर पटाखे जब्त, लाइसेंस भी रद्द होंगे
नियमों का पालन कराने के लिए जिला और ब्लॉक स्तर पर विशेष निगरानी टीमें तैनात की गई हैं. डीसी उत्तम सिंह ने चेतावनी दी है कि तय जगह और समय का उल्लंघन करने वालों के पटाखे जब्त किए जाएंगे. नियम तोड़ने वाले कारोबारियों के लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी.
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प्रशासन के आदेश के मुताबिक, 8 नवंबर को पटाखे जलाने की छूट खत्म हो जाएगी. इसके बाद 9 नवंबर 2026 से गुरुग्राम में सभी तरह के पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध दोबारा लागू हो जाएगा.