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सूरत: रेलवे स्टेशन पर टला हादसा, No-Parking जोन में घुसा थार सवार, रिवर्स लेते समय टूटी दीवार

सूरत रेलवे स्टेशन पर एक थार कार चालक की लापरवाही से बड़ा हादसा टल गया. नो-पार्किंग जोन में वाहन घुसने के बाद रिवर्स लेते समय कार ने दीवार को टक्कर मार दी, जिससे दीवार क्षतिग्रस्त हो गई और वाहन पलट गया. हालांकि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ, लेकिन रेलवे संपत्ति को करीब 22088 रुपये का नुकसान हुआ है.

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सूरत रेलवे स्टेशन पर थार चालक की वजह से टला बड़ा हादसा. (Photo: Screengrab)
सूरत रेलवे स्टेशन पर थार चालक की वजह से टला बड़ा हादसा. (Photo: Screengrab)

गुजरात के सूरत रेलवे स्टेशन पर एक गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है. जहां एक लग्ज़री थार कार चालक की गलती से बड़ा हादसा होते-होते टल गया. प्लेटफॉर्म नंबर-1 की ओर जाने वाले प्रतिबंधित मार्ग पर नो-पार्किंग ज़ोन में घुसे थार वाहन चालक ने रिवर्स लेते समय स्टेशन की दीवार को टक्कर मार दी, जिससे दीवार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और थार भी पलट गई.

यह घटना सोमवार सुबह करीब 10:30 बजे की है. सी-एरिया में तैनात कॉन्स्टेबल राजेश कुमार ने वॉकी-टॉकी के जरिए सूचना दी कि प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास एक वाहन ने सुरक्षा दीवार तोड़ दी है. सूचना मिलते ही एएसआई सुनील पाटिल, भंवर सिंह और रेलवे के तकनीकी अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया.

दुर्घटना में रेलवे की संपत्ति को हुआ 22088 रुपये का नुकसान
जांच में सामने आया कि काले रंग की थार कार प्रतिबंधित क्षेत्र में खड़ी थी और रिवर्स लेते समय चालक ने नियंत्रण खो दिया, जिससे दीवार को भारी नुकसान पहुंचा. यह हादसा ऐसे स्थान पर हुआ, जहां यात्रियों की आवाजाही रहती है. ऐसे में बड़ी जनहानि भी हो सकती थी. लेकिन सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ. रेलवे के SSE (वर्क्स) नवीन यादव और डिप्टी CMI आनंद शर्मा ने मौके पर संयुक्त निरीक्षण किया.

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इंजीनियरिंग विभाग के प्रारंभिक आकलन के अनुसार इस दुर्घटना में रेलवे की संपत्ति को करीब 22088 रुपए का नुकसान हुआ है. रेलवे पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी चालक को हिरासत में ले लिया है. जिसकी पहचान 21 वर्षीय नवीन अशोक बंसल, निवासी वेसु, सूरत के रूप में हुई है. पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह गलती से नो-पार्किंग ज़ोन में वाहन ले आया था और लापरवाही से रिवर्स लेने के दौरान यह हादसा हो गया.

हो सकता था बड़ा हादसा
मामले में रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे एक्ट की धारा 154 और 159 के तहत केस दर्ज किया है. आरोपी को रेलवे कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया है, जबकि आगे की जांच ASI सुनील पाटिल को सौंपी गई है. यह घटना न केवल एक व्यक्ति की लापरवाही को उजागर करती है, बल्कि स्टेशन जैसे संवेदनशील क्षेत्र में सुरक्षा नियमों के पालन की गंभीरता पर भी सवाल खड़े करती है. समय रहते नियंत्रण नहीं होता, तो यह हादसा बड़ी त्रासदी में बदल सकता था.

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