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प्रेमी का साथ मिलकर पति की हत्या करने वाली महिला को उम्रकैद

दिल्ली की एक अदालत ने एक महिला को पति की हत्या के जुर्म में उम्रकैद की सजा सुनाई है. महिला पर आरोप था कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की थी. महिला का पति इन दोनों के अनैतिक रिश्तों के खिलाफ था.

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दिल्ली की एक अदालत ने एक महिला को पति की हत्या के जुर्म में उम्र कैद की सजा सुनाई है. महिला पर आरोप था कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की थी. महिला का पति इन दोनों के अनैतिक रिश्तों के खिलाफ था.

अदालत ने पति को क्रिकेट के बैट से सिर, गर्दन और गुप्तांगों पर चोट पहुंचा कर मारने के जुर्म में महिला और उसके मित्र को उम्र कैद की सजा सुनाई. अदालत ने कहा कि वारदात के समय मृतक जो कपड़े पहने था, उन्हें हटाने और नष्ट करने तथा उसके स्थान पर नए कपड़े रखा जाना अभियोजन के मामले को पुख्ता करता है. अभियोजन का कहना था कि इन्हीं दोनों ने उसकी हत्या की और फिर इसके बाद सबूत नष्ट किए.

अदालत ने इस दंपति के 16 और 12 साल के दो बेटों और 11 साल की बेटी के बयानों पर भरोसा किया. उन्होंने कहा था कि उनकी मां ने अपने दोस्त के साथ मिलकर उनके सामने ही पिता की हत्या की और फिर उन्हें चुप रहने के लिये धमकी भी दी. अदालत ने अभियुक्तों की इस दलील को ठुकरा दिया कि वारदात और उनके बयानों के बीच के अंतराल को देखते हुए बच्चों को आसानी से सिखाया पढ़ाया जा सकता है.

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अभियोजन के अनुसार इन बच्चों ने पुलिस को बताया कि उनके माता पिता में अक्सर झगड़ा होता रहता था क्योंकि उनकी मां अपने दोस्त को घर बुलाया करती थी. मां ने 9 अप्रैल, 2011 को अपने दोस्त को माचिस लाने के लिए घर बुलाया. इसे लेकर पति पत्नी में झगड़ा हुआ और इसी दौरान उन्होंने मृतक को पकड़ लिया. महिला ने पति की क्रिकेट के बैट से बुरी तरह पिटाई की जिससे लहुलुहान होने के बाद वह अचेत हो गया था.

अभियोजन ने कहा कि इसके बाद दोनों ने मृतक के कपड़े उतारकर उन्हें जला दिया और उसे दूसरे कपड़े पहना दिये थे.

भाषा से इनपुट

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