मुसलमानों का पवित्र त्योहार ईद-उल-अजहा (बकरीद) इस साल 28 मई को मनाया जाएगा. बकरीद को लेकर पूरे देश में तैयारियां शुरू हो गई हैं. इसी बीच दिल्ली सरकार ने बकरीद के दौरान कुर्बानी को लेकर सख्त गाइडलाइन्स जारी की है. दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर करते हुए गाइडलाइन्स का जिक्र किया.
एक्स पर पोस्ट किए गए वीडियो में कपिल मिश्रा ने कहा, "बकरीद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह गैरकानूनी है. ऐसा करने वालों पर आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाएगा."
इसके अलावा कपिल मिश्रा ने कुर्बानी के लिए जानवरों को अवैध तरीके से बेचना या खरीद-फरोख्त करना भी पूरी तरह गैरकानूनी बताया है.
'वैध जगहों पर कुर्बानी...'
कपिल मिश्रा ने कहा, "सार्वजनिक स्थानों, गलियों, सड़कों या खुले इलाकों में भी कुर्बानी की अनुमति नहीं हैं." प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि खरीद-फरोख्त और कुर्बानी सिर्फ निर्धारित और वैध जगहों पर ही की जाए, जिससे कानून व्यवस्था बनी रहे. कुर्बानी के बाद निकलने वाले वेस्ट को सीवर, नालियों या सार्वजनिक स्थानों पर फेंकना भी पूरी तरह प्रतिबंधित है."
कपिल मिश्रा ने नागरिकों से अपील की है कि ये गाइडलाइन्स स्वच्छता, कानून का पालन और सामाजिक सद्भाव बनाए रखने के लिए जारी किए गए हैं. उन्होंने आगे कहा कि इन गाइडलाइंस का उल्लंघन होने पर पुलिस व दिल्ली सरकार के विकास मंत्रालय को सूचित कर सकते हैं.
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सरकार ने लोगों से गुजारिश की है कि बकरीद का पर्व आस्था, शांति और स्वच्छता के साथ मनाएं. केवल अधिकृत जगहों पर कुर्बानी करें, कचरे का उचित निपटान करें और किसी भी अवैध गतिविधि से बचें. प्रशासन इन गाइडलाइन्स की सख्त निगरानी करेगा.