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स्वतंत्र भारद्वाज को दिल्ली कोर्ट से जमानत, CJP प्रदर्शन के दौरान शख्स पर हमले का है आरोप

दिल्ली की एक अदालत ने जुलाई में हुए CJP प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति पर हमला करने के आरोप में स्वतंत्र भारद्वाज की जमानत मंजूर कर दी है. वकील उमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत की पुष्टि की है। इससे स्वतंत्र भारद्वाज ट्रायल पूरा होने तक जेल से बाहर रहेंगे.

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जेल से बाहर आया स्वतंत्र भारद्वाज. (FIle Photo-X)
जेल से बाहर आया स्वतंत्र भारद्वाज. (FIle Photo-X)

दिल्ली की एक अदालत ने जुलाई में हुए CJP प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति पर हमला करने के आरोपी स्वतंत्र भारद्वाज की जमानत मंजूर कर ली है. स्वतंत्र भारद्वाज के वकील उमेश चंद्र शर्मा ने इसकी जानकारी दी. एडवोकेट उमेश चंद्र शर्मा ने कहा, 'स्वतंत्र भारद्वाज की जमानत याचिका आज स्पेशल कोर्ट के सामने सूचीबद्ध थी. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने उनकी जमानत की पुष्टि कर दी है.'

उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि इस मामले में चार्जशीट दाखिल होने और ट्रायल पूरा होने तक स्वतंत्र भारद्वाज जेल से बाहर रहेंगे.
बचाव पक्ष के वकील के मुताबिक, दूसरे पक्ष ने अदालत के सामने दलील दी थी कि स्वतंत्र भारद्वाज को हिरासत में लिया जाना चाहिए और उनसे हिरासत में पूछताछ की जरूरत है.

उमेश चंद्र शर्मा ने कहा, 'हम अदालत को यह समझाने में सफल रहे कि उन्होंने अंतरिम आदेश के दौरान कोर्ट की ओर से लगाई गई किसी भी शर्त का उल्लंघन नहीं किया है. मुझे लगता है कि इसी वजह से अदालत ने अब जमानत के आदेश की पुष्टि कर दी है.' स्वतंत्र भारद्वाज पर जुलाई में हुए CJP प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति पर हमला करने का आरोप है. मामले में अदालत ने अब उनकी जमानत बरकरार रखने का फैसला किया है.

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