scorecardresearch
 

दिल्ली दंगों से जुड़े हेट स्पीच केस में 15 याचिकाएं खारिज, FIR-SIT जांच की मांग HC ने ठुकराई

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों के दौरान नेताओं की कथित हेट स्पीच को लेकर FIR दर्ज करने और SIT से जांच कराने की मांग वाली सभी 15 याचिकाएं खारिज कर दी हैं. कोर्ट के इस फैसले से इन मामलों में FIR और SIT जांच की मांग को बड़ा झटका लगा है.

Advertisement
X
दिल्ली में 2020 में जबरदस्त हिंसा हुई थी. (Photo: PTI)
दिल्ली में 2020 में जबरदस्त हिंसा हुई थी. (Photo: PTI)

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2019 की जामिया हिंसा और फरवरी 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़े मामलों में दाखिल 15 याचिकाओं पर आज फैसला सुनाया. इन याचिकाओं में राजनीतिक नेताओं के कथित भड़काऊ भाषणों को लेकर FIR दर्ज करने, पुलिस जांच और SIT जांच की मांग की गई थी.

याचिकाओं में कपिल मिश्रा, परवेश वर्मा समेत कई राजनीतिक नेताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई थी. राजनीतिक खेमों के दोनों तरफ से दाखिल याचिकाओं में अनुराग ठाकुर, कपिल मिश्रा, राहुल गांधी, सोबिया गांधी, मनीष सिसोदिया, अकबरुद्दीन ओवैसी और अन्य नेताओं के खिलाफ FIR की मांग की गई थी.

यह भी पढ़ें: दिल्ली दंगा केस: अंकित शर्मा हत्याकांड मामले में ताहिर हुसैन की उम्रकैद के खिलाफ अपील पर सुनवाई को तैयार दिल्ली HC

इन याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि राजनीतिक नेताओं के कथित हेट स्पीच और भड़काऊ बयानों की 2020 के दिल्ली दंगों में भूमिका की जांच होनी चाहिए. साथ ही पुलिस की कार्रवाई, जांच और गिरफ्तारी को लेकर भी अदालत से दखल की मांग की गई थी.

अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इन सभी 15 याचिकाओं को खारिज कर दिया है. यानी राजनीतिक नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज करने और कथित हेट स्पीच के मामले में SIT जांच की मांग को अदालत ने खारिज कर दिया है. इसके बाद इन नेताओं के खिलाफ किसी तरह की जांच नहीं होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

Advertisement
Latest News in Hindi »
Advertisement