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आजतक इंपैक्ट: पोहे के ढेर पर बैठकर पैकिंग करने वाली कंपनी पर छापा, लाइसेंस सस्पेंड

खोकली में स्थित अविनाश इंडस्ट्रीज का लाइसेंस खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के उल्लंघनों के कारण निलंबित कर दिया गया है. वायरल हुए वीडियो के बाद एफडीए की जांच में पता चला कि पोहा बिना मास्क, हेड कवर और दस्ताने के तैयार किया जा रहा था. स्वच्छता और वार्षिक स्वास्थ्य जांच का अभाव भी पाया गया.

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बिना मास्क और दस्ताने के तैयार हो रहा था पोहा (Photo: x/@byomkesbakshy)
बिना मास्क और दस्ताने के तैयार हो रहा था पोहा (Photo: x/@byomkesbakshy)

छत्तीसगढ़ के खोकली में मौजूद अविनाश इंडस्ट्रीज का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है. यह कदम खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के उल्लंघनों के चलते उठाया गया. जिले में कलेक्टर दीपक सोनी के निर्देश पर खाद्य एवं औषधि प्रशासन (एफडीए) ने निरीक्षण अभियान चलाया.

निरीक्षण के दौरान पता चला कि फैक्ट्री में पोहा तैयार करने वाले कर्मचारी मास्क, हेड कवर और दस्ताने के बिना काम कर रहे थे. साथ ही यह काम अस्वच्छ वातावरण में किया जा रहा था. वार्षिक स्वास्थ्य जांच की रिकॉर्डिंग और उचित कीट नियंत्रण के उपाय भी नहीं पाए गए थे. बता दें, सबसे पहले आजतक ने इस खबर को दिखाया था.

 

वायरल वीडियो के बाद प्रशासन ने लिया एक्शन 

यह कार्रवाई एक वायरल वीडियो के बाद हुई. वीडियो में देखा गया कि एक जगह पर बड़ी मात्रा में पोहा रखा गया है और दो लोग उसे पैक कर रहे हैं. एक पैकेट में पोहा डाल रहा है तो दूसरा उसका वजन करके पैक कर रहा है. वहीं, कुछ लोग सीधे पोहे पर बैठे हुए हैं और इसे उठाकर पैक कर रहे हैं. वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ और लोगों में स्वास्थ्य को लेकर चिंता पैदा कर दी.

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अविनाश इंडस्ट्रीज का लाइसेंस निलंबित
अविनाश इंडस्ट्रीज का लाइसेंस निलंबित

एफडीए के नामित अधिकारी अक्षय कुमार सोनी ने बताया कि जांच के दौरान फैक्ट्री से नायलॉन पोहा का कानूनी नमूना लिया गया है और खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला में भेजा गया है. कंपनी को सुधारात्मक नोटिस भी जारी किया गया है. टेस्ट रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी और लाइसेंस बहाल होने के बाद ही यूनिट संचालन के लिए अनुमति पाएगी.

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बिना मास्क और दस्ताने के तैयार हो रहा था पोहा

खाद्य सुरक्षा उल्लंघनों के इस मामले ने क्षेत्र के लोगों में चिंता बढ़ा दी है. अधिकारी लोगों से आग्रह कर रहे हैं कि सिर्फ स्वीकृत और सुरक्षित पैक्ड खाद्य सामग्री का ही सेवन करें. अविनाश इंडस्ट्रीज का यह मामला यह दिखाता है कि खाद्य सुरक्षा नियमों का पालन न करना स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है.
 

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