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गया रोडरेज केस: MLC मनोरमा देवी को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने गिरफ्तारी पर नहीं लगाई रोक

कोर्ट ने मनोरमा देवी की अर्जी पर सुनवाई टालते हुए पुलिस को केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया.

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19 वर्षीय छात्र आदित्य सचदेवा की हत्या के मुख्य आरोपी रॉकी यादव की मां और एमएलसी मनारेमा देवी को सोमवार को अदालत से राहत नहीं मिली. गया की अदालत ने मनोरमा देवी की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई टाल दी और उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इंकार कर दिया.

कोर्ट ने पुलिस केस डायरी पेश करने को कहा
कोर्ट ने की अर्जी पर सुनवाई टालते हुए पुलिस को केस डायरी पेश करने का निर्देश दिया. मनोरमा देवी ने शुक्रवार को गया की अदालत में दायर की थी. जिला प्रशासन पहले ही उनके तीन हथियारों के लाइसेंस रद्द कर चुका है.

मनोरमा के घर से बरामद हुई थी विदेशी शराब
रॉकी की गिरफ्तारी के लिए एमएलसी के घर हुई छापेमारी में विदेशी शराब बरामद हुई थी. रामपुर थाने में दर्ज इस मामले में अदालत ने एमएलसी की गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया है. बिहार में 5 अप्रैल से शराबबंदी है. पुलिस ने मनोरमा देवी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी तेज कर दी है.

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पुलिस ने मनोरमा को गिरफ्तार करने के लिए तेज की छापेमारी
गया की एसएसपी गरिमा मलिक के मुताबिक, एमएलसी की गिरफ्तारी के लिए गया जिले के बाराचट्टी और मनोहरपुर के कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी. उनके घर से शराब बरामदगी मामले में शुक्रवार की शाम एपी़ कॉलोनी स्थित उनके घर पर इश्तेहार चिपकाया गया था. इसके अलावा शहरी इलाके में दो तथा बोधगया, बाराचट्टी और मोहनपुर इलाके में मनोरमा दवी के नाम अचल संपत्ति पर भी इश्तेहार चिपकाया गया है.


अदालत से जारी इश्तेहार में मनोरमा देवी को 15 दिनों के अंदर कोर्ट या पुलिस के समक्ष हाजिर होने को कहा गया है. इश्तेहार में साफ कहा गया है कि अगर 15 दिनों के अंदर हाजिर नहीं होती हैं तो पुलिस उनकी संपत्ति कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू करेगी.

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