1986 से पहले दो वर्षीय ग्रेजुएशन की डिग्री पास करने वाले छात्रों को बड़ी राहत देते हुए यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन (UGC) ने कहा है कि उनकी डिग्री उन उम्मीदवारों के बराबर मानी जाएगी जिन्होंने तीन वर्ष ग्रेजुएशन का पाठ्यक्रम पूरा किया है.
यूजीसी अधिनियम 1985 के मुताबिक कोई भी छात्र ग्रेजुएशन की डिग्री के योग्य नहीं है जब तक कि उसने तीन वर्षीय पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया है. साथ ही ऐसे छात्र पोस्टग्रेजुएशन डिग्री पाठ्यक्रमों में नामांकन नहीं ले सकते. यूजीसी ने आज एक अधिसूचना में कहा, यह स्पष्ट किया जाता है कि जिन छात्रों ने चार जून 1986 से पहले प्रथम डिग्री पाठ्यक्रम में नामांकन लिया और तब तक उसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया चाहे पाठ्यक्रम की अवधि जो भी हो उन्हें तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम के बराबर माना जाएगा.
इसने कहा, उन्हें फिर से एक वर्षीय अतिरिक्त पाठ्यक्रम पूरा करने की जरूरत नहीं है. उस तारीख्ा से पहले हासिल डिग्री और उससे पहले नामांकन लिए हुए छात्र सभी उद्देश्यों के लिए वैध माने जाएंगे जिसमें पोस्टग्रेजुएट पाठ्यक्रम में नामांकन, अन्य उच्च शिक्षा और रोजगार भी शामिल है.
इनपुट: भाषा