अगर आपका खाता पंजाब नेशनल बैंक (PNB) में है, तो यह खबर आपके काम की है. बैंक 10 नवंबर 2026 के बाद कुछ इनएक्टिव बैंक अकाउंट्स बंद कर सकता है. इनमें ऐसे खाते शामिल हैं, जिनमें लंबे समय से कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ है और बैलेंस भी जीरो है. बैंक ने ऐसे ग्राहकों को अलर्ट जारी किया है. पंजाब नेशनल बैंक देश के बड़े सरकारी बैंकों में शामिल है.
अगर आपका खाता भी इन शर्तों के दायरे में आता है, तो डेडलाइन से पहले जरूरी प्रक्रिया पूरी कर लें, ताकि खाता बंद होने से बचाया जा सके. पंजाब नेशनल बैंक के मुताबिक, अकाउंट्स के दुरुपयोग और उनसे जुड़े जोखिम को रोकने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है. हालांकि, बैंक सभी इनएक्टिव अकाउंट्स बंद नहीं करेगा. कार्रवाई के दायरे में ऐसे खाते आ सकते हैं, जिनमें ये दोनों शर्तें पूरी होती हैं:
पहली शर्त: अकाउंट में 30 सितंबर 2023 के बाद कोई ट्रांजेक्शन या ऑपरेशन नहीं हुआ हो.
दूसरी शर्त: अकाउंट में बैलेंस जीरो हो.
अगर आपका खाता इन दोनों शर्तों के दायरे में आता है, तो 10 नवंबर 2026 के बाद उसे बंद किया जा सकता है. ऐसे ग्राहकों को डेडलाइन से पहले अपनी बैंक शाखा से संपर्क करना चाहिए.
कब इनएक्टिव होता है अकाउंट?
PNB की गाइडलाइंस के मुताबिक, अगर किसी खाते में लगातार 24 महीने यानी दो साल तक ग्राहक की ओर से कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता, तो उसे इनऑपरेटिव माना जा सकता है. इसमें फाइनेंशियल और नॉन-फाइनेंशियल, दोनों तरह की गतिविधियां शामिल होती हैं. नॉन-फाइनेंशियल गतिविधियों में बैंक के किसी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए रिक्वेस्ट देना और केवाईसी (KYC) से जुड़ी जानकारी अपडेट कराना जैसी चीजें शामिल हो सकती हैं. हालांकि, इनऑपरेटिव होना और बैंक की ओर से खाता बंद किया जाना अलग-अलग बातें हैं. PNB के इस अलर्ट में अकाउंट बंद करने के लिए जीरो बैलेंस और तय तारीख के बाद कोई गतिविधि नहीं होने, दोनों शर्तें बताई गई हैं.
ऐसे जानें अपने खाते का स्टेटस
अगर आपका PNB में बैंक अकाउंट है, तो सबसे पहले खाते का बैलेंस और आखिरी ट्रांजेक्शन की तारीख चेक करें. अगर खाते में जीरो बैलेंस है और 30 सितंबर 2023 के बाद कोई गतिविधि नहीं हुई है, तो अपनी संबंधित बैंक शाखा से संपर्क करें. बैंक ने प्रभावित ग्राहकों को 10 नवंबर 2026 से पहले केवाईसी से जुड़े डॉक्युमेंट्स जमा करने की सलाह दी है. अगर आपको अपने अकाउंट की स्थिति को लेकर कोई संदेह है, तो नजदीकी PNB शाखा में जाकर जानकारी ले सकते हैं.
फिर कैसे एक्टिव होगा अकाउंट?
अगर आपका खाता बंद होने के जोखिम के दायरे में है, तो बैंक शाखा में जरूरी दस्तावेज जमा करके अकाउंट एक्टिव कराने की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं. इनमें शामिल हैं...
पहचान और पते का प्रमाण: पासपोर्ट, वोटर आईडी या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे मान्य दस्तावेज.
टैक्स से जुड़े दस्तावेज: पैन कार्ड या फॉर्म 16 जैसे दस्तावेज, जैसा बैंक की ओर से मांगा जाए.
रिक्वेस्ट लेटर: अकाउंट को दोबारा ऑपरेटिव यानी चालू करने के लिए आवेदन.
बैंक अपनी केवाईसी पॉलिसी के तहत जरूरत पड़ने पर दूसरे दस्तावेज भी मांग सकता है. दस्तावेज जमा होने के बाद बैंक उनका वेरिफिकेशन करेगा और प्रक्रिया पूरी होने पर खाते को ऑपरेटिव कर सकता है.
मदद के लिए इन टोल-फ्री नंबरों पर करें कॉल
अगर आपको अकाउंट बंद होने या उसे एक्टिव कराने की प्रक्रिया को लेकर कोई सवाल है, तो PNB के कस्टमर केयर से संपर्क कर सकते हैं. बैंक के टोल-फ्री नंबर हैं:
1800-1800
1800-2021
ग्राहकों को सलाह है कि वे 10 नवंबर की डेडलाइन का इंतजार करने के बजाय समय रहते अपने खाते की स्थिति जांच लें और जरूरत पड़ने पर शाखा में जाकर जरूरी प्रक्रिया पूरी करें.