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यूटिलिटी

PPF, NPS और लोन... 31 मार्च तक निपटा लें ये 5 काम, वरना होगा नुकसान!

31 मार्च को वित्तीय वर्ष 2025–26 खत्म
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31 मार्च को वित्तीय वर्ष 2025–26 खत्म होने वाला है. ऐसे में कई वित्तीय कामों की भी समय सीमा समाप्‍त हो रही है. हम आपको 5 ऐसे ही काम बताने वाले हैं, जिसे 31 मार्च 2026 तक करना होगा. नहीं तो आपके टैक्‍स ज्‍यादा भरना पड़ सकता है. 

इन्वेस्टमेंट प्रूफ जमा करना
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इन्वेस्टमेंट प्रूफ: अगर आपने टैक्‍स बचाने के लिए साल की शुरुआत में ही निवेश किया था तो उसका प्रूफ 31 मार्च से पहले जमा करना होगा. इसके लिए अपनी कंपनी या एम्‍प्‍लॉयर को ये डॉक्‍यूमेंट्स सबमिट करना होगा. ऐसा नहीं करने पर टैक्‍सेबल इनकम कट सकती है. 

स्‍वास्‍थ्‍य बीमा
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स्‍वास्‍थ्‍य बीमा: हेल्थ इंश्योरेंस लेने वालों को सेक्‍शन 80डी के तहत टैक्‍स छूट दिया जाता है. फैमिली के लिए 25000 रुपये, सीनियर सिटीजन के लिए 50 हजार रुपये और माता-पिता के लिए 75 हजार रुपये तक कटौती क्‍लेम कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए प्रीमियम का भुगतान 31 मार्च 2026 से पहले करना जरूरी है.

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अपडेट आईटीआर
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अपडेट आईटीआर: अगर आपने पहले भरे आईटीआर में कोई गलती या छूट मिस कर दी है तो अभी सुधार कर सकते हैं. ITR-U के जरिए आप AY 2021-22 (FY 2020-21) के लिए अपनी रिटर्न अपडेट कर सकते हैं, जो 31 मार्च से पहले पूरा करना होगा. 

PPF, SSY और NPS अकाउंट में निवेश
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PPF, SSY और NPS अकाउंट में निवेश: अगर आप पुराने टैक्‍स रिजीम के तहत आईटीआर भरते हैं और टैक्‍स छूट का लाभ लेते हैं तो मौजूदा वित्त वर्ष के लिए अभी भी टैक्‍स छूट लाभ ले सकते हैं. अभी आप PPF, सुकन्या समृद्धि अकाउंट(SSA) और नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में निवेश करके फायदा उठा सकते हैं. इसके लिए 31 मार्च 2026 से पहले निवेश पूरा करना होगा. 

होम लोन ब्‍याज पर टैक्‍स छूट
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होम लोन ब्‍याज पर टैक्‍स छूट: सेक्शन 24(b) के तहत आप होम लोन ब्‍याज कटौती पर टैक्‍स छूट का लाभ उठा सकते हैं. इस सेक्शन के तहत आप ₹2 लाख तक के ब्याज पर डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं. मौजूदा फाइनेंशियल ईयर के तहत आपने जितना ब्‍याज दिया है, उतना ही क्‍लेम किया जा सकता है. 

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