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आयकर रिटर्न भरने के लिए करें ऑनलाइन कैलकुलेटर का इस्तेमाल

सरकार ने आकलन वर्ष 2015-16 के लिए नए आयकर रिटर्न फॉर्म (आईटीआर) को हाल में अधिसूचित किया है. आयकरदाता अपनी सालाना देनदारी आसानी से निकालने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा पेश कंप्यूटर आधारित कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं.

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सरकार ने आकलन वर्ष 2015-16 के लिए नए आयकर रिटर्न फॉर्म (आईटीआर) को हाल में अधिसूचित किया है. आयकरदाता अपनी सालाना देनदारी आसानी से निकालने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) द्वारा पेश कंप्यूटर आधारित कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं.

'कर कैलकुलेटर' आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर डाला गया कंप्यूटर आधारित ऑनलाइन कार्यक्रम है. इसके जरिए आयकरदाता सामान्य तरीके से अपने बकाया कर की गणना कर सकते हैं. सीबीडीटी ने नया फार्म इसी सप्ताह अधिसूचित किया है. आयकर रिटर्न 31 अगस्त तक जमा कराया जा सकता है.

अधिकारियों ने बताया कि इस कैलकुलेटर को सीबीडीटी ने अद्यतन किया है. इस सुविधा का इस्तेमाल किसी भी तरह के करदाता व्यक्तिगत, कॉरपोरेट या अन्य किसी इकाई द्वारा किया जा सकता है.

हालांकि, आयकर विभाग ने आगाह किया है कि करदाता पूरी तरह इसी पर निर्भर न रहें, क्योंकि आईटीआर के कुछ जटिल मामलों की अलग तरह की जरूरतें होती हैं, जो संभवत: इस कैलकुलेटर के जरिए पूरी नहीं हो पाएंगी.

- इनपुट भाषा

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