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सुपरटेक ट्विन टावर के खरीदारों को रिफंड का इंतजार, SC ने तीन महीने टाली सुनवाई

सुपरटेक ट्विन टावर के ढहने के वर्षों बाद भी प्रभावित घर खरीदारों का रिफंड का इंतजार खत्म नहीं हो पा रहा है. इस बीच, सुप्रीम कोर्ट ने खरीदारों के पैसों की वापसी से जुड़ी याचिका पर सुनवाई को तीन महीने के लिए टाल दिया है.

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रिफंड की आस में बैठे खरीदारों को झटका (Photo-ITG)
रिफंड की आस में बैठे खरीदारों को झटका (Photo-ITG)

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नोएडा में रियल एस्टेट कंपनी सुपरटेक के अब ध्वस्त हो चुके 'ट्विन-टावर्स' के खरीदारों को रिफंड दिए जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई तीन महीने के लिए टाल दी है.

प्रधान न्यायाधीश (CJI) सूर्या कांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की बेंच ने उन दलीलों पर संज्ञान लिया, जिनमें कहा गया था कि उन खरीदारों के दावों को निपटाने के प्रयास जारी हैं, जिन्होंने वैकल्पिक आवंटन का विकल्प नहीं चुना है. बेंच ने सुनवाई को तब स्थगित किया, जब अदालत को बताया गया कि खरीदारों के दावों को पूरा करने के लिए अन्य विकल्पों की तलाश करने हेतु तीन महीने का समय दिया जाए.

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कुछ खरीदारों का प्रतिनिधित्व कर रहे एक वकील ने कहा कि उन्हें रिफंड नहीं मिल रहा है और अंतिम भुगतान काफी समय पहले वर्ष 2024 में किया गया था. इससे पहले, शीर्ष अदालत ने कहा था कि अब ढहाए जा चुके ट्विन-टावर्स के खरीदारों को अंतरिम समाधान पेशेवर (IRP) द्वारा जमा की गई राशि से आनुपातिक आधार पर रिफंड दिया जाएगा. रियल एस्टेट कंपनी आईबीसी (IBC) के तहत दिवाला कार्यवाही का सामना कर रही है.

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नोएडा सेक्टर 93A के एमारैल्ड कोर्ट में बने सुपरटेक के ट्विन-टावर्स को 28 अगस्त 2022 को बारूदी विस्फोट से ध्वस्त कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों और सुपरटेक की साठगांठ से बने इन 40-मंजिला टावरों को गिराने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया था. अदालत का स्पष्ट संदेश था कि कानून व्यवस्था के पालन के लिए अवैध निर्माण से कोई समझौता नहीं होगा. सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने नियमों की अनदेखी और बिल्डर को अनुचित फायदा पहुंचाने के लिए नोएडा प्राधिकरण को भी आड़े हाथों लिया था.

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