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शादीशुदा महिला का वीडियो सोशल मीडिया से हटवाने में जुटी बिहार पुलिस, अब तक 8 गिरफ्तार

बिहार के नालंदा में सरेआम महिला से दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया था. जिसका एक वीडियो भी सामने आया है. मामले में पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार किया है.

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नालंदा में महिला से गैंगरेप मामले में एक्शन. (Photo: Representational )
नालंदा में महिला से गैंगरेप मामले में एक्शन. (Photo: Representational )

बिहार के नालंदा में एक शादीशुदा महिला के साथ दुष्कर्म के प्रयास का वीडियो वायरल हुआ था. जिसको लेकर बवाल मच गया था. इस मामले में कार्रवाई करते हुए एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि कुल 8 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है. मामले में एक अभियुक्त ने सरेंडर किया है. जबकि वीडियो सोशल मीडिया से हटा दिया गया है.

पुलिस ने बुधवार को बताया कि बिहार के नालंदा ज़िले में एक महिला से दुष्कर्म करने की कोशिश करने और उसे सरेआम सड़क पर घसीटने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. इस घटना का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. यह घटना कुछ दिन पहले नूर सराय इलाके में हुई थी.

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पुलिस ने एक बयान में कहा कि इस घटना में शामिल अन्य लोगों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है. इस मामले से जुड़ी कोई भी आपत्तिजनक या संवेदनशील सामग्री साझा न करने की अपील करते हुए पुलिस ने कहा, "इस घटना से जुड़ा वीडियो कुछ लोग ऑनलाइन साझा कर रहे हैं. यह एक गंभीर अपराध है और इससे पीड़िता की निजता के साथ-साथ सूचना प्रौद्योगिकी (IT) अधिनियम, 2000 के प्रावधानों का भी उल्लंघन होता है."

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पुलिस ने SIT का किया गठन

पुलिस ने कहा, "ऐसी सामग्री फैलाने वालों के ख़िलाफ़ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी." आपको बता दें कि जिस महिला के साथ ऐसा कृत्य किया गया, वो बिहार के नालंदा जिला अंतर्गत एक शादी-शुदा महिला है. महिला के 3 बच्चे हैं. महिला का पति काम के सिलसिले में राज्य से बाहर रहता है. उसके साथ 26 मार्च को 7 से 8 बजे यह घटना हुई. घटना के संबंध में नूरसराय थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया था.

जिसमें 3 नामजद को अभियुक्त बनाया गया था. जिनका नाम अशोक यादव, मतलु महतो उर्फ नवनीत कुमार और रविकांत कुमार है. घटना की गंभीरता को देखते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सदर-II नालंदा के नेतृत्व में एक जांच दल (SIT) का गठन किया गया. एक महिला पुलिस अधिकारी को जांच दल की जिम्मेदारी सौंपी गई है.

माननीय न्यायालय में पीड़िता का बयान BNS की धारा 183 के अंतर्गत दर्ज कराया गया है. पीड़िता द्वारा चिकित्सीय जांच से इनकार किया गया है. अनुसंधान के दौरान महिला पुलिस पदाधिकारी के समक्ष दिए गए बयान में छेड़खानी एवं दुष्कर्म के प्रयास का आरोप लगाया गया है. कांड में पर्यवेक्षण के उपरांत 70(1)/62 BNS व 67/67(A) IT ACT समावेश किया गया है.

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नोडल एजेंसी से हटवाया जा रहा है वीडियो

इस कांड में अभियुक्तों के पास से 4 मोबाइल फोन जब्त किया गया है. जिसे जांच हेतु FSL भेजा जा रहा है. पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर सतत निगरानी रखी जा रही है व नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी. अब तक इस घटना से संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जितने भी आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किए गए हैं, उन सभी को नोडल एजेंसी के माध्यम से हटवाया जा रहा है.

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