कलकत्ता HC से अभिषेक बनर्जी को झटका, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए विदेश जाने की याचिका पर फौरन सुनवाई करने से इनकार

कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए विदेश यात्रा की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई जुलाई में निर्धारित की है.

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कलकत्ता हाईकोर्ट से अभिषेक बनर्जी को झटका. (File photo: ITG) कलकत्ता हाईकोर्ट से अभिषेक बनर्जी को झटका. (File photo: ITG)

अनिर्बन सिन्हा रॉय

  • कोलकाता,
  • 29 जून 2026,
  • अपडेटेड 1:06 PM IST

तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को झटका देते हुए उनकी विदेश यात्रा की मंजूरी से संबंधी याचिका पर फौरन सुनवाई करने से इनकार कर दिया है.

अभिषेक बनर्जी ने आज एक बार फिर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए विदेश जाने की अनुमति मांगी थी. हालांकि, सिंगल जज बेंच ने उनकी याचिका को तत्काल सुनवाई के लिए स्वीकार करने से मना कर दिया.

हाईकोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई पहले से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, जुलाई में ही होगी.

गौरतलब है कि अभिषेक बनर्जी के वकीलों ने पिछले हफ्ते भी इस मामले में अर्जेंट सुनवाई की मांग की थी, लेकिन उस वक्त भी कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था.

बता दें कि अभिषेक बनर्जी फिलहाल प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा दर्ज मामले में जमानत पर हैं और उन पर कई आरोप लगे हुए हैं. कोर्ट के इस आदेश के बाद उन्हें जुलाई तक इंतजार करना होगा. ये मामला तृणमूल कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से संवेदनशील माना जा रहा है, क्योंकि अभिषेक बनर्जी पार्टी के प्रमुख चेहरे और महासचिव भी हैं.

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